बिना निबंधन क्लीनिक चलाने पर 50000 जुर्माना

Updated at :19 May 2017 1:10 AM
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बिना निबंधन क्लीनिक चलाने पर 50000 जुर्माना

मधुबनी : जिले के विभिन्न शहरों में बिना निबंधन के संचालित अल्ट्रासाउंड क्लीनिक, पैथोलाजिकल क्लीनिक, सीटी स्कैन, निजी चिकित्सा क्लीनिक व निजी अस्पताल पर प्रशासनिक शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी गयी है. इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सीएस, एसीएमओ सहित अनुमंडल पदाधिकारियों की बैठक की गई. बैठक में जिला […]

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मधुबनी : जिले के विभिन्न शहरों में बिना निबंधन के संचालित अल्ट्रासाउंड क्लीनिक, पैथोलाजिकल क्लीनिक, सीटी स्कैन, निजी चिकित्सा क्लीनिक व निजी अस्पताल पर प्रशासनिक शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी गयी है. इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सीएस, एसीएमओ सहित अनुमंडल पदाधिकारियों की बैठक की गई.

बैठक में जिला अधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में बिना अनुबंध के चलाये जा रहे विभिन्न क्लीनिकों को अनुमंडल स्तरीय टीम गठित कर जांच करने का निदेश दिया गया. साथ ही किये गये कार्रवाई से अवगत कराने का निदेश दिया. सिविल सर्जन को निदेश दिया गया सभी अनुमंडल पदाधिकारी को विभाग से प्राप्त परिपत्र उपलब्ध करायें.

बैठक में सिविल सर्जन ने बताया कि जांच के क्रम में बिना निबंधन के संचालित संस्थानों को पचास हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को यह भी बताया कि जिस संस्था द्वारा जिस कार्य के लिए निबंधन कराया गया है, वहां वास्तव में वहीं कार्य हो रहा है. अथवा नहीं, इसकी जांच करना भी सुनिश्चित करेंगे.

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