मधुबनी : घोघरडीहा थाना क्षेत्र के सपहा टोल के नजदीक करीब सात वर्ष पूर्व चर्चित ललित नारायण चौधरी हत्या कांड में त्वरित न्यायालय प्रथम ने दो को दोषी करार दिया है. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए रूद्रपुर थाना क्षेत्र के ननौर […]
मधुबनी : घोघरडीहा थाना क्षेत्र के सपहा टोल के नजदीक करीब सात वर्ष पूर्व चर्चित ललित नारायण चौधरी हत्या कांड में त्वरित न्यायालय प्रथम ने दो को दोषी करार दिया है. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए रूद्रपुर थाना क्षेत्र के ननौर टोले डुमरियाही निवासी आरोपी दिनेश यादव व गणेश यादव को दफा 302 भा.द.वि में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर नौ मई को सुनवाई होगी. वही उक्त कांड एक अभियुक्त उमेश यादव को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय व सूचक के अधिवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने बहस की.
वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कमल नारायण यादव ने बहस किया.
क्या है मामला. अभियोजन के अनुसार सूचक श्याम चौधरी के पुत्र मृतक ललित नारायण चौधरी उर्फ लाल चौधरी जो 5 अप्रैल 2010 को अड़रिया चौक से अपने घर ननौर शाम में आ रहा था. सपहा टोल के नजदीक पहुचने पर उक्त आरोपी अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर ललित नारायण चौधरी को गोली मार दिया. जिसका इलाज के दौरान अनुमंडलीय अस्पताल झंझारपुर में मौत हो गयी थी. घटना का कारण ग्रामीण वर्चस्व की लड़ाई बतायी जाती है. इस बाबत सूचक द्वारा घोघरडीहा थाना कांड सं 29/2010 दर्ज कराया था.
सजा के बिंदु पर सुनवाई नौ को, घोघरडीहा थाना क्षेत्र के सपहा का मामला
वर्चस्व में हुई थी ललित नारायण चौधरी की हत्या