मधुबनी : केन्द्र के बाद अब बिहार में भी वीआइपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल और नीली बत्ती के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है. बिहार सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में जिला परिवहन कार्यालय में अधिसूचना जारी करते हुए पत्र भेजा है.
सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक लाल बत्ती की गाड़ी को पूर्णत: बंद कर दिया गया है. साथ ही आवश्यक सेवा एंबुलेंस पर फ्लैशर का इस्तेमाल किया जा सकता है . पर किसी भी हाई प्रोफाइल गाड़ी पर लाल या नीली बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. नये का नियम के अनुसार वाहनों पर नीले रंग का बल्ब फ्लैशर के साथ चलाना प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही राज्य सरकार द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों को लाल, नीला एवं सफेद बल्ब के प्रयोग की अनुमति के प्रावधानों को अब समाप्त कर दिया गया है. डीटीओ सुजीत कुमार ने बताया कि नये नियम का अनुपालन शीघ्र कराया जाएगा.