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दलित उत्पीड़न मामले में आरके कॉलेज के प्राचार्य होंगे गिरफ्तार

सीजीएम कोर्ट ने जारी किया गैर जमानतीय वारंट मधुबनी : आरके कॉलेज के प्राचार्य डा. रमेश यादव के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र प्रसाद ने गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया है. सीजीएम ने आरोपी डा. यादव द्वारा दाखिल संज्ञान के विरूद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधिश अजय कुमार शुक्ल के न्यायालय में रिवीजन खारीज होने […]

सीजीएम कोर्ट ने जारी किया गैर जमानतीय वारंट

मधुबनी : आरके कॉलेज के प्राचार्य डा. रमेश यादव के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र प्रसाद ने गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया है. सीजीएम ने आरोपी डा. यादव द्वारा दाखिल संज्ञान के विरूद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधिश अजय कुमार शुक्ल के न्यायालय में रिवीजन खारीज होने के बाद आदेश जारी किया है.अब इस मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी.
क्या है मामला: नगर थाना कांड संख्या 20/15 में सूचक दरभंगा जिला क्षेत्र के नया गांव निवासी समीर दयाल दीपक ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए प्राचार्य डा. रमेश यादव पर आरोप लागया कि उसकी पत्नी अमृता कुमारी का पीजी मनोविज्ञान संकाय में नामांकन हेतु मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद नामांकन नहीं लिया. जब इस बाबत प्राचार्य से मिलने गया तो नामांकन के लिए मना करते हुए जाति सूचक शब्द तथा गाली गलौज देते हुए मारपीट किया था.
सीजीएम ने लिया था संज्ञान:
पुलिस द्वारा अन्वेषन के बाद न्यायालय में मामले को सत्य पाते हुए आरोप पत्र जमा किया था. आरोप पत्र में एससी एसटी एक्ट के तहत संबंधित धारा नहीं था.
न्यायालय में एससी एसटी की धारा में अपराध को मानते हुए संज्ञान लिया तथा प्राचार्य डा. यादव ने न्यायालय से सम्मन जारी किया. लेकिन आरोपी डा. रमेश यादव ने संज्ञान के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया था.

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