मधुबनी : गाली देने व अपमानित करने को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र प्रसाद ने पंडौल अंचलाधिकारी के विरुद्ध संज्ञान लिया है. परिवाद पंडौल थाना क्षेत्र के दहिवत माधोपुर निवासी सुरेश यादव द्वारा दायर किया गया था. जिसमें आवेदक द्वारा भूमि विवाद को लेकर मिले नोटिस पर अंचलाधिकारी पंडौल से समक्ष उपस्थित हुआ. अंचलाधिकारी के पूछने पर विवादित जमीन के बारे में जानकारी देते हुए विवादित जमीन का मामला न्यायालय में चलने कि बात बतायी गई थी.
लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा अनसूनी करते गाली गलौज वो अपमानित करते हुए धमका कर सादा कागज पर अंगूठा लेने का आरोप था. वहीं उक्त मामले को लेकर जिला पदाधिकारी को जनता दरबार में शिकायत की थी साथ ही अधिवक्ता द्वारा विधिक नोटिस भी दिया गया था. इस बाबत परिवादी के अधिवक्ता गुड्डू कुमार झा ने बताया कि उक्त मामले को लेकर दिनांक 9 जुलाई 2015 को पंडौल अंचलाधिकारी के विरुद्ध परिवाद दायर किया था. न्यायालय ने जांच के बाद दफा 423, 341, 504 भादवि में संज्ञान लिया.