मधुबनी : भूमि विवाद को लेकर पूर्व से दुश्मनी रहने के कारण मधेपुर थाना क्षेत्र के सूचक रामलोचन यादव पर हुए जानलेवा हमला मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम जयप्रकाश के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के बहस सुनने के बाद मधेपुर थाना क्षेत्र के सुन्दर विराजित निवासी आरोपी कृष्ण कुमार यादव उर्फ दुखन यादव, रामचन्द्र यादव, संतोष यादव,सरोज यादव, एवं फुलपरास थाना क्षेत्र के महथौर निवासी चितरंजन यादव को दफा 307/149 भादवि में दोषी करार किया है. सजा पर सुनवाई 27 जनवरी को होगी.
अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव व सूचक अधिवक्ता शिवनाथ चौधरी के अनुसार 11 फरवरी 2009 को सूचक राम लोचन यादव अपने गांव जा रहा था. इसी दौरान जब सूचक तरडीहा चौक से पश्चिम पुलिया के पास पहुंचा कि उक्त आरोपियों ने लाठी, डंडा, रॉड से लैश होकर हमला कर मारपीट करने लगे.
जिससे सूचक गंभीर रूप से जख्मी हो गया. घटना का कारण पूर्व से दुश्मनी व कोर्ट में मुकदमा बताया जाता है. उक्त मामले को लेकर सूचक ने मधेपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.