मधुबनी : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर परिवाद की सुनवाई के लिए लोक प्राधिकार के रूप में शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने अभियंता प्रमुख, सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता सभी कार्य एवं अकार्य प्रमंडल एवं ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया है.
सचिव ने कहा है कि सुनवाई के तहत दायर परिवादों एवं अपीलों की सुनवाई के क्रम में लोक प्राधिकार के रूप में कई कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता अनुपस्थित रहते हैं. यह पूरी तरह अवैधानिक और अस्वीकार्य है.
उन्होंने कहा है कि इस कानून का क्रियान्वयन राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और प्रत्येक सुनवाई में जब तक कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या संबंधित अपीलीय प्राधिकार के द्वारा स्पष्ट रूप से किसी लोक प्राधिकार की सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति से विमुक्त नहीं किया गया हो, लोक प्राधिकार के रूप में अभियंताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है.
उन्होंने सभी अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा है कि अपीलीय प्राधिकारों की अनुमति से ही व्यक्तिगत उपस्थिति में कोई छूट मिल सकती है. यदि भविष्य में सुनवाई के क्रम में अभियंताओं की अनुपस्थिति सरकार के संज्ञान में आती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.