मधुबनी : बाबूबरही उपडाकघर में करोड़ों रुपये के गबन के मामलों में तत्कालीन उपडाकपाल रामप्रीत महतो एवं सहायक डाकपाल वासुदेव राम द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को अपर जिला एवं सत्र छह न्यायाधीश उमाकांत यादव ने खारिज कर दिया.
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गबन मामले में उप डाकपाल व डाक सहायक की जमानत खारिज
मधुबनी : बाबूबरही उपडाकघर में करोड़ों रुपये के गबन के मामलों में तत्कालीन उपडाकपाल रामप्रीत महतो एवं सहायक डाकपाल वासुदेव राम द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को अपर जिला एवं सत्र छह न्यायाधीश उमाकांत यादव ने खारिज कर दिया. हालांकि गबन के राशि जिस खाते से निकली थी. उस खाता धारी आरोपी शशि कुमार सिंह को […]
हालांकि गबन के राशि जिस खाते से निकली थी. उस खाता धारी आरोपी शशि कुमार सिंह को न्यायालय ने जमानत दे दी. न्यायालय में सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी वकील राजेंद्र तिवारी ने बहस किया. वहीं आरोपी की ओर से विरेंद्र कुमार यादव व अमरेंद्र कुमार ने बहस किया था.
क्या था मामला. सरकारी वकील राजेंद्र तिवारी के अनुसार तत्कालीन उपडाकपाल रामप्रीत महतो एवं डाक सहायक वासुदेव राम द्वारा अन्य खाताधारी का रुपया गबन कर शशि कुमार सिंह के खाता में डालकर निकासी कर ली थी. जांच के दौरान जानकारी मिलने पर डाक निरीक्षक उत्तरी अनुमंडल झंझारपुर मनोहर कुमार द्वारा पहले चरण में 61 लाख 94 लाख 892 रुपये गबन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जांच के बाद एक करोड़ से अधिक राशि का हुआ खुलासा. उक्त आरोपी के विरूद्ध जांच का दायरा जैसे जैसे बढता गया गबन हुई राशि बढती गई. इस तरह गबन की राशि 61 लाख 94 लाख 892 से बढकर एक करोड़ 47 लाख 49 हजार 395 रुपये हो गयी. जो खाताधारी एलएल लाल बिहारी और अपनी एक रिस्तेदार के खाते में गबन की गई 85 लाख 58 हजार 598 रुपये डालकर निकासी की गई थी.
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