मधुबनी : चर्चित विनोद सिंह हत्याकांड मामले में गुरूवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी भैरवस्थान थाना क्षेत्र के नवटोल निवासी कुमार झा को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास सुनायी है. वहीं 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर ढाई साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही दफा 307 भादवि में 7 साल सश्रम कारावास व 15 हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर डेढ़ साल कारावास अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं इसी कांड के अन्य अभियुक्त देव चंद्र झा, कन्हैया झा, गोपाल झा, शीतल झा, संजीव झा, रतन झा, चिरंजीव ठाकुर व इंद्र कुमार झा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समीर कुमार व अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता महेंद्र कुमार मिश्र व रंजित कुमार झा ने बहस किया था.