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भैरवस्थान थाना क्षेत्र का मामला विनोद सिंह को घेर कर हुई थी हत्या

मधुबनी : चर्चित विनोद सिंह हत्याकांड मामले में गुरूवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी भैरवस्थान थाना क्षेत्र के नवटोल निवासी कुमार झा को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास सुनायी है. […]

मधुबनी : चर्चित विनोद सिंह हत्याकांड मामले में गुरूवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी भैरवस्थान थाना क्षेत्र के नवटोल निवासी कुमार झा को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास सुनायी है. वहीं 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

जुर्माने की राशि नहीं देने पर ढाई साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही दफा 307 भादवि में 7 साल सश्रम कारावास व 15 हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर डेढ़ साल कारावास अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं इसी कांड के अन्य अभियुक्त देव चंद्र झा, कन्हैया झा, गोपाल झा, शीतल झा, संजीव झा, रतन झा, चिरंजीव ठाकुर व इंद्र कुमार झा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समीर कुमार व अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता महेंद्र कुमार मिश्र व रंजित कुमार झा ने बहस किया था.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार 21 नवंबर 2004 को सूचक धर्म नारायण सिंह का पुत्र विनोद सिंह व उसका दोस्त बौअन झा काको हाट से सब्जी खरीदकर घर आ रहा था. धुनिया टोली के पास उक्त आरोपी अन्य अभियुक्तों के साथ स्वराज ट्रैक्टर से रास्ता घेर कर विनोद सिंह व बौअन झा को चाकू, लाठी, फरसा से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था. जिससे विनोद सिंह की तत्काल मृत्यु हो गया था. वहीं बौअन झा को मरन्नासन्न अवस्था में इलाज के लिए भर्ती किया गया था.
इस बाबत सूचक द्वारा भैरवस्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.

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