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एटीएम में छेड़छाड़ कर रुपये निकालने में आरोपित को सात साल की सजा

सीजीएम ने सुनाया फैसला, मधुबनी नगर थाना क्षेत्र का मामला मधुबनी : नगर स्थित यूको बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ कर रुपये निकालने मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र प्रसाद के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी झंझारपुर थाना क्षेत्र के चनौरागंज निवासी मो. रजिउल्लाह को दोषी […]

सीजीएम ने सुनाया फैसला, मधुबनी नगर थाना क्षेत्र का मामला

मधुबनी : नगर स्थित यूको बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ कर रुपये निकालने मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र प्रसाद के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी झंझारपुर थाना क्षेत्र के चनौरागंज निवासी मो. रजिउल्लाह को दोषी पाते हुए दफा 420 भादवि में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अन्य दफा 379,411 भादवि में भी तीन तीन वर्ष सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी दिग्विजय नारायण सिंह ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता विद्यानंद ठाकुर ने बहस किया.
16 महीनों में आया फैसला : जिला अभियोजन पदाधिकारी के अनुसार न्यायालय द्वारा स्पीडी ट्रायल चलाकर 16 महीनों में मामलों का निपटारा कर दिया. पुलिस द्वारा 19 नवंबर 2016 को आरोपित मो. चांद के खिलाफ अनुसंधान जारी रखते हुए मो. रजिउल्लाह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिया था. न्यायालय ने 19 नवंबर 2016 को आरोप गठन कर विचारण प्रारंभ कर दिया.
क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार 10 सितंबर 2016 को उक्त आरोपित द्वारा यूको बैंक के एटीएम को क्षतिग्रस्त कर पंजाब नेशनल बैंक के एक खाताधारी के खाते से दस हजार रुपये का निकासी कर लिया था. फिर एक अक्टूबर 2016 को दैनिक कार्य के दौरान बैंक अधिकारी द्वारा एटीएम को छेड़छाड़ कर उसमें फेबीक्युक डालते हुए उक्त आरोपित को पकड़ा था. जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया था. पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान एटीएम कार्ड, चोरी का मोबाइल व 9,500 रुपये बरामदगी की गयी थी. पूछताछ के दौरान उक्त आरोपित द्वारा अपने साथी लखनौर थाना क्षेत्र के दीवार चौक इमाम वाड़ा के मो. चांद का नाम बताया था. इस बाबत सूचक यूको बैंक शाखा प्रबंधक कुमार अस्तित्व झा द्वारा नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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