मधुबनी : नगर थाना क्षेत्र के भच्छी गांव में हुए चर्चित घूरन मुखिया हत्याकांड मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी अभियुक्त भच्छी निवासी बहादुर मुखिया को दफा 302 भादवि आजीवन […]
मधुबनी : नगर थाना क्षेत्र के भच्छी गांव में हुए चर्चित घूरन मुखिया हत्याकांड मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी अभियुक्त भच्छी निवासी बहादुर मुखिया को दफा 302 भादवि आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक वैद्यनाथ चौधरी ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी.
वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रामानंद झा ने बहस किया.
क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार सूचक गंगिया देवी की पति मृतक घूरन मुखिया 30 अक्तूबर 12 को गांव में ही कुलकुल मुखिया के मृत्यु पर हो रहे भोज में शामिल होने जा रहा था. आरोपी बहादुर मुखिया भी भोज में जा रहा था. रास्ते में आपसी रंजिश के कारण आरोपी बहादुर मुखिया ने घूरन मुखिया (मृतक) को गाली देने लगा. गाली देने से मना करने पर घूरन मुखिया को छुड़ा मारकर जख्मी कर दिया. जिले इलाज के लिए सदर अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गयी. इस बाबत सूचक गंगिया देवी द्वारा नगर थाना कांड संख्या 351/12 दर्ज कराया था.
दस हजार का जुर्माना
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