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सुरक्षा के लिए वाहनों में लगाना होगा रिफ्लेक्टिव टेप

मधुबनी : वाहनों के एक्सीडेंट में कमी लाने के लिये परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों में निर्धारित मानक के रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया है. गौरतलब है कि रात में यातायात को सुरक्षित बनाने के लिये रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया गया है. ताकि दुर्घटना में कमी लाया जा सके. ऐसा होने से […]

मधुबनी : वाहनों के एक्सीडेंट में कमी लाने के लिये परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों में निर्धारित मानक के रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया है. गौरतलब है कि रात में यातायात को सुरक्षित बनाने के लिये रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया गया है. ताकि दुर्घटना में कमी लाया जा सके. ऐसा होने से रात में चलने वाले वाहनों के चालकों को दूर से ही दूसरे वाहन दिख जायेंगे. इसके अलावा वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र बनवाने और उसको जीवित रखने के लिये फिटमेंट प्रमाणपत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है.

फिटनेस जांच से पहले वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप का होना है जरूरी : वाहनों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस जांच के समय यह परिवहन विभाग को सुनिश्चित करना होगा कि वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगा है या नहीं. टेप नहीं होने की स्थिति में फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिया जायेगा. विभाग का मानना है कि रात में वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिये वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप को अनिवार्य बनाया गया है. मुख्यालय में भी शतप्रतिशत वाहनों में टेप लगाने का निर्देश दिया गया है.
परिवहन विभाग ने तय मानकों की रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिये एजेंसी को अधिकृत किया गया है. एजेंसी द्वारा ही वाहनों पर टेप लगाने के बाद फिटमेंट प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा. इस सर्टिफिकेट में मुद्रित क्रमांक और कंपनी के हॉलोग्राम भी होगा. साथ ही वाहन का पंजियन और इंजन नंबर भी होगा. ऐसा नहीं होने पर परिवहन विभाग फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं देगा.
इस तरह लगेगा रिफ्लेक्टिव टेप
परिवहन वाहनों पर सामने की ओर सफेद रंग की और पीछे लाल रंग की टेप वाहन के चौड़ाई में लगाना है. सात टन से कम भर वाले वाहनों पर बीस मिली मीटर चौड़ाई की टेप लगाई जायेगी. उससे ऊपर के भार वाले वाहनो पर पचास मिली मीटर चौड़ाई की टेप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही वाहन के पीछे पूरे भाग में आउट लाइन के रूप में टेप लगाना होगा.
बोले मोटरयान निरीक्षक
मोटरयान निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने कहा कि रात्रि में सुरक्षित यात्रा के लिये वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना जरूरी कर दिया गया है. वाहन मालिकों को भी इसका पालन करना अनिवार्य होगा. मंत्रालय द्वारा भी कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये हैं.

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