हाई कोर्ट की डबल बेंच में हारे बीडीओ

Published at :02 Jun 2017 2:00 AM (IST)
विज्ञापन
हाई कोर्ट की डबल बेंच में हारे बीडीओ

आदेश. ससमय कागजात उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाया था जुर्माना बीडीओ ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच व डबल बेंच में की थी अपील पक्ष में नहीं आया फैसला मधेपुरा : राज्य निर्वाचन आयोग व उच्च न्यायालय पटना द्वारा शंकरपुर बीडीओ के विरूद्ध पारित आदेश के मामले में बीडीओ तेजप्रताप त्यागी […]

विज्ञापन

आदेश. ससमय कागजात उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाया था जुर्माना

बीडीओ ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच व डबल बेंच में की थी अपील
पक्ष में नहीं आया फैसला
मधेपुरा : राज्य निर्वाचन आयोग व उच्च न्यायालय पटना द्वारा शंकरपुर बीडीओ के विरूद्ध पारित आदेश के मामले में बीडीओ तेजप्रताप त्यागी द्वारा उच्च न्यायालय के डबल बेंच में की गयी अपील में भी उन्हें राहत नहीं दी गयी. मुख्य न्यायाधीश व जस्टिस सुधीर सिंह की बेंच में इस मामले की सुनवाई करते हुये 18 मई को आदेश पारित किया. आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग व उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये जुर्माना के फैसले को बरकरार रखते हुये बीडीओ की अपील को डिसमिस कर दिया.
क्या है मामला. प्रखंड क्षेत्र में हुए गत पंचायत चुनाव में प्रखंड मुख्यालय के मध्य विद्यालय, कलहुआ पूर्व में मत पत्र गिनती करने के दौरान मोरा झरकाहा पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी मामून रसीद के द्वारा बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी तेजप्रताप त्यागी पर मोरा झरकाहा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद यादव के साथ मत पत्र गिनती के दौरान हेराफेरी कर जिताने का आरोप डीएम व राज्य चुनाव आयोग पटना में भी आवेदन देकर लगाया.
मुखिया प्रत्याशी मामून रसीद के आवेदन पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बीडीओ सह प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ससमय कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर राज्य निर्वाचन आयोग पटना के द्वारा प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन पांच सौ रुपये के दर से प्रतिदिन सात जून 2016 से चार जुलाई 2016 तक जोड़कर जुर्माना के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया.
इस मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि उक्त बीडीओ पर लगे जुड़वाने की राशि बीडीओ के वेतन में से कटौती कर सरकारी खजाने में जमा कर बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी पर प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई करे.
बीडीओ ने की पहले सिंगल बेंच व फिर बाद में डबल बेंच में अपील. बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी शंकरपुर ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ससमय कागजात प्रस्तुत नहीं करने को लेकर लगाये जुर्माना को लेकर हाई कोर्ट पटना के सिंगल बेंच में चुनौती दिया गया था, लेकिन प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी को सिंगल बेंच से कोई राहत नहीं मिला था. इसके बाद हाई कोर्ट के ही डबल बेंच में भी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती दिया गया था. यहां से भी बीडीओ सह प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी शंकरपुर को कोई राहत नहीं मिला है.
शिकायतकर्ता ने डीएम से मिल कर की मांग, शीघ्र भेजें सेवा बरखास्ती का प्रस्ताव
मामले की शिकायतकर्ता ने इस मामले में हाई कोर्ट के डबल बेंच के ताजा फैसले के साथ डीएम से मिलकर ग्रामीण विकास विभाग को बीडीओ को बर्खास्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग तथा हाई कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया है कि बीडीओ तेजप्रताप त्यागी द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से चुनाव कार्य किया गया. यह सेवा संहिता का उल्लंघन है. लिहाजा इस मामले में अविलंब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण को मंतव्य के साथ भेजा जाय ताकि ऐसे बीडीओ की सेवा समाप्त हो सके.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन