जिला के सभी लॉज मालिको को आगामी 15 जून तक अनिवार्य रूप से अपने लॉज का निबंधन संबंधित अनुमंडल कार्यालय में करा लेना है. इस बाबत डीएक के निर्देश पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अनुराग कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा अनुमंडल कार्यालय में नंबंधन फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध है उसे भरकर वहां जमा करना है. ससमय निबंधन नहीं कराये जाने पर सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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मालिक करायें लॉज का निबंधन
जिला के सभी लॉज मालिको को आगामी 15 जून तक अनिवार्य रूप से अपने लॉज का निबंधन संबंधित अनुमंडल कार्यालय में करा लेना है. इस बाबत डीएक के निर्देश पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अनुराग कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा अनुमंडल कार्यालय में नंबंधन फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध है उसे भरकर […]
जमीन खाली कराने के आदेश को रद्द कराने की गुहार
निजी जमीन में सड़क और धर्मशाला निर्माण किये जाने की शिकायत को लेकर एक परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में किया था परिवाद दायर
सड़क और धर्मशाला निर्माण के लिए गांव के ही लगभग एक दर्जन लोगों ने सामूहिक रूप से दान में जमीन दे देने की लगायी है गुहार
चौसा : घोषई में सड़क और धर्मशाला निर्माण किये जा रहे जमीन को खाली कराने की निकाले गये आदेश को रद्द कराने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कोशी प्रमंडलीय आयुक्त सहित कई अधिकारियों से गुहार लगायी है. कोशी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, एसपी डीआईजी, सांसद, विधायक सहित कई अधिकारियों को दिये गये आवेदन में उप प्रमुख शशि कुमार दास, मुखिया सुनील यादव, सरपंच सलेंद्र यादव, उप मुखिया राम किशुन महतो, अशोक यादव, उपेंद्र यादव, अर्जुन पासवान, पृथ्वी ठाकुर, बनारसी राम, रमण शर्मा, इंद्र जित आदि ने कहा है
कि निर्माण कराये गये सार्वजनिक सड़क की जमीन को खाली कराने को लेकर अंचल कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है. जबकी वह जमीन गांव में सार्वजनिक आवाजाही करने के लिए गांव के ही घोलटी यादव, परमानंद यादव, नंदकिशोर यादव, राजेश यादव, मसोमात कलिया देवी, दिनेश दास, मोहन दास, सत्यनारायण मंडल, राजकिशोर दास और धनंजय यादव ने मिलकर जमीन दान किये है. आवेदन में कहा गया है कि घोषई मध्य विद्यालय के पास एक सार्वजनिक धर्मशाला का भी निर्माण कराया जा रहा है. उस जमीन में किसी भी तरह का कोई विवाद ही नहीं है. लेकिन उस जमीन को भी खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है.
वही गांव के अरविंद कुमार यादव ने कहा कि लगभग पैंतीस साल पहले ही उन्होंने नीलामी से उस को खरीदा और उसी समय से उसका उस जमीन पर कब्जा था. लेकिन कुछ लोगों ने मिल कर सड़क और धर्मशाला निर्माण कर दिया. मामले को लेकर अरविंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसके आलोक में उस जमीन को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. इसके बावजूद भी उक्त जमीन को खाली नहीं किया जा रहा है. डीएम के आदेश पर सड़क और धर्मशाला निर्माण की जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है. जल्द ही जमीन खाली कराने की कार्रवाई की जायेगी.
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