मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे प्रथम न्यायाधीश मिथिलेश कुमार द्विवेदी ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास एवं उसको अश्लील वीडियो बना कर इटरनेट पर डालने के मामले में मनीष कुमार को पांच वर्ष कारावास की सजा एवं 50 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई. मामले की सूचिका विवेका देवी ने उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या 223/13 में उदाकिशुनगंज निवासी मनीष कुमार पर आरोप लगाया कि 23.12.2013 को जब उसकी 14 वर्षीय बेटी पढ कर घर लौट रही थी तभी ही
कस्तुरबा विद्यालय के पास मनीष कुमार अपने सहयोगियों के सािा उसे उठा लिया एवं एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया एवं कई अश्लील वीडियो क्लिप बना कर इंटरनेट पर डाला. मामले में राज्य की ओर से पोक्सों के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता पैरवी एवं बचाव पक्ष की ओर से पैरवी एवं बचाव पक्ष की ओर से गजेंद्र नारायण यादव पैरवी कर रहे थे.