मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित वकालत खाने में मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ताओं की वकालत करने के स्थान के सत्यापन को लेकर एक बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में पर बार कांसिल के नये नियम को लेकर कुछ अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह नियम बार कांसिल ऑफ इंडिया के तानाशाही रवैये को दर्शाता है.
कांसिल के नये नियम के अनुसार प्रत्येक अधिवक्ता को पिछले पांच सालों के वकालत नामें का सर्टिफाइड कॉपी देना होगा. बहुत से अधिवक्ता इस नियम से खफा थे. बैठक में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार झा, प्रधान सचिव कृत नारायण यादव, वरीय अधिवक्ता जवाहर झा, संयुक्त सचिव सदानंद यादव के अलावा भारी तादाद में अधिवक्ता उपस्थित थे.