17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चुनाव को लेकर धारा 144 लागू

मधेपुरा. मंगलवार को होने वाले विधान परिषद निर्वाचन चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दंड प्रक्रिया सहायता की धारा 144 निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी. मतदान केंद्र के आस पास पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर शांति व […]

मधेपुरा. मंगलवार को होने वाले विधान परिषद निर्वाचन चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दंड प्रक्रिया सहायता की धारा 144 निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी. मतदान केंद्र के आस पास पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर शांति व विधि व्यवस्था भंग करने के उदेश्य से इकटठा नहीं होंगे. उक्त क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी तरह का सभा अथवा प्रदर्शन नहीं होगा. जुलूस नहीं निकाला जायेगा. साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा. उक्त क्षेत्र के अंतर्गत डियूटी पर तैनात सशस्त्र बल को छोड़ कर अन्य कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा. निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी कर्मी एवं सशस्त्र पुलिस पदाधिकारी एवं उनके द्वारा उपयोग में लगाये गये ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं नेपालियों द्वारा खुखरी धारण, कृपान धारण, विवाह एवं शव यात्रा इस निषेधाज्ञा के परिधि से बाहर रहेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें