बांस के पत्ते तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद प्रतिनिधि, मधेपुरा व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अतुल कुमार पाठक की अदालत ने मारपीट एवं दंगा फैलाने के आरोप में पांच अभियुक्तों को सजा सुनायी. जिसमें बेचन यादव, दिनेश यादव, उमेश यादव, गज्जो यादव उर्फ गजेंद्र एवं भूपेंद्र यादव को आइपीसी धारा 323 के तहत एक वर्ष एवं एक हजार रुपये जुर्माना, नहीं देने पर एक माह की सजा एवं धारा 174 के तहत दो वर्ष की वर्ष का सजा तीन हजार रुपये का जुर्माना सभी सजा साथ-साथ चलेगी. क्या था मामला सूचक राज किशोर यादव (रानी पट्टी कुमारखंड) के अनुसार दिनांक 17.09.1993 को करीब डेढ़ बजे दिन में उसका पुत्र अक्षय कुमार यादव जब घर से पूरब स्थित बांस बाड़ी में बांस का पत्ता तोड़ रहा था. उसी समय सभी अभियुक्त ने उसकी लाठी से पिटाई कर उसे जख्मी कर दिया. उसके बाद सूचक के आंगन में घुस कर समान भी लूट लिया. इस संबंध में कुमारखंड थाना कांड संख्या 69/93 दर्ज करवाया गया था.
21 वर्ष के बाद मिला न्याय
बांस के पत्ते तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद प्रतिनिधि, मधेपुरा व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अतुल कुमार पाठक की अदालत ने मारपीट एवं दंगा फैलाने के आरोप में पांच अभियुक्तों को सजा सुनायी. जिसमें बेचन यादव, दिनेश यादव, उमेश यादव, गज्जो यादव उर्फ गजेंद्र एवं भूपेंद्र यादव को आइपीसी धारा 323 […]
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