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कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वालों पर कार्रवाई
मधेपुरा : जिले में दीपावली व काली पूजा के दौरान मुस्तैदी से कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वालों अधिकारियों की खैर नहीं है. इस बाबत डीएम मो सोहैल व पुलिस अधीक्षक विकास कुमारी ने संयुक्त आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि दीपावली व काली पूजा के दौरान मुस्तैदी से कर्तव्यों का पालन […]
मधेपुरा : जिले में दीपावली व काली पूजा के दौरान मुस्तैदी से कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वालों अधिकारियों की खैर नहीं है. इस बाबत डीएम मो सोहैल व पुलिस अधीक्षक विकास कुमारी ने संयुक्त आदेश जारी किया है.
जिसमें कहा गया है कि दीपावली व काली पूजा के दौरान मुस्तैदी से कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. संयुक्त आदेश में प्रतिमा विसर्जन के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने व पूजा पंडालों में बिजली कनेक्शन लेने की बात कही गयी है. इसके अलावा पूजा पंडालों को सार्वजनिक क्षेत्र घोषित कर धूम्रपान वर्जित करने व आतिशबाजी को रोकने व पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया गया है.
इसके अलावा मिठाई दुकानों में मिलावटी सामानों की गहन जांच की जायेगी. दीपावली व काली मेला के दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि प्रतिमा विसर्जन जुलूस का खैरियत प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को ससमय समर्पित करेंगे.
पूजा पंडालों में लेना होगा बिजली कनेक्शन. विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता व सहायक अभियंता को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में मेला आयोजक व समिति टोला लगा कर बिजली का कनेक्शन नहीं लगाये. वहीं बिजली अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी पंडालों में कनीय अभियंता व बिजली मिस्त्री के माध्यम से पूजा पंडालों के विद्युत व्यवस्था की जांच सुनिश्चित करें.
विसर्जन जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति. दीपावली व काली पूजा के दौरान प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर बिना अनुज्ञप्ति के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी. संवेदनशील मार्गों की पहचान करते हुए नये मार्गों से जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी. जुलूस निकालने की अनुमति थानाध्यक्ष, बीडीओ, पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर संबंधित एसडीएम निर्धारित शर्तों के अधीन होंगे.
विस्फोटक पदार्थों की होगी जांच. बताया जाता है कि किसी खास पर्व के दौरान रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर भीड़ का फायदा उठा कर असामाजिक तत्वों द्वारा विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है.
इस बाबत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थानों पर गहन जांच करने का निर्देश संबंधित थानाध्यक्षों को दिया गया है. इसके अलावा बाहर से आने वाले यात्रियों व होटलों में ठहरने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया गया है.
जबरन चंदा वसूली पर लगे रोक
मेला के दौरान जबरन चंदा वसूली रोकने की पूर्ण जवाबदेही संबंधित अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष को सौंपी गयी है. इसके अलावा विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सीओ व थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों के समीप पटाखा नहीं छूटे, लाउडस्पीक नहीं बजेव उत्तेजक नारा नहीं लगाया जाये. वहीं विवादित स्थलों पर किसी भी परिस्थिति में प्रतिमा स्थापना नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
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