मधेपुरा : ग्रामीण स्तर पर लगातार ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए डीएम मो सोहैल ने सभी डीडीओ को हर सप्ताह अपने प्रखंड क्षेत्र के चार सीएसपी केंद्र की जांच कर रिपोर्ट देने निर्देश दिया है. इस रिपोर्ट में स्थानीय ग्राहक से भी बातचीत कर उनकी बात भी शामिल होना चाहिए. वहीं गली-नाली योजना की जांच सभी बीडीओ को दिया गया है. उन्होंने निर्देश दिया है कि जहां भी जांच के क्रम में गड़बड़ी आती है. प्राथमिकी कराकर सूचित करना है.
प्रखंड के लिए नामित वरीय प्रभारी पदाधिकारी लगातार इस पहलू की समीक्षा करेंगे. सात निश्चय योजना को सफल बनाने में किसी किस्म की कोताही करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की.
सभी प्राइवेट स्कूलों की टीम गठित करें जांच : डीएम ने डीइओ उग्रेश मंडल को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल की जांच करें. इस बाबत टीम गठित कर यह ध्यान रखें कि वहां यातायात के लिए इस्तेमाल की जा रही वाहन के चालक व सह चालक का पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया है या नहीं. इस बाबत टीम गठित कर विस्तृत रूप से वाहन के कागजात अपटूडेट है
या नहीं समेत वहां कार्यरत शिक्षक, कर्मी की पूरी सूची लेने का आदेश दिया गया है. प्राइवेट स्कूल के परिसर में सीसीटीवी कैमरा कार्यरत है या नहीं, उसकी भी जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गय है. वहीं प्राइवेट स्कूलों ने निबंधन कराया है या नहीं इसकी जांच करें. वैसे स्कूल जो निबंधन नहीं कराया है या बगैर आवेदन दिये कार्यरत हैं, उसे बंद करने का निर्देश दिया गया है.
कैदी से मिले लोक शिकायत अधिकारी : बैठक में डीएम ने बताया कि अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के कारागार की भी देखभाल करनी है. अगर वहां किसी कैदी द्वारा कोई शिकायत दर्ज करायी जाती है, तो जेल जाकर कैदियों की परेशानी को सुनें. उसका निवारण करें. दखल देहानी की धीमी गति पर डीएम ने दोनों अनुमंडल के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए तेजी लाने का निर्देश दिया.
छात्रवृत्ति मामले में बीइओ का होगा वेतन बंद: डीएम ने छात्रवृत्ति के मामले की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी बीइओ अपने अपने प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों के प्रधानाध्यापक से शत प्रतिशत छात्रवृति प्रदान कराना सुनिश्चित करायें.
डीएम ने डीइओ को निर्देश दिया कि वे सभी बीइओ से संबंध में एनओसी लें कि उनके उनके क्षेत्र में छात्रवृत्ति की राशि वितरित हो गयी है. तत्पश्चात कहीं से भी छात्रवृति संबंधित शिकायत आती है, तो संबंधित बीइओ का वेतन बंद करते हुए सीधा निलंबन का प्रस्ताव भेजें.
बीडीओ से पूछा स्पष्टीकरण
जिले के कुमारखंड, मधेपुरा, मुरलीगंज, उदाकिशुनगंज में आवास योजना की प्रगति बेहद धीमी पायी गयी, जबकि लगभग सभी प्रखंडों में आवास योजना की प्रगति को धीमी देख डीएम ने सभी बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया.
सर्प दंश के मामले में ग्रामीण स्तर पर हो प्रशिक्षण:
डीएम ने जल्द प्लावित क्षेत्र विशेष कर चौसा व आलमनगर क्षेत्र में सिविल सर्जन को एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि बाहर से सर्पदंश के मामले में विशेष अनुभव रखने वाले डॉक्टरों को बुलाकर उस इलाके सभी एएनएम, स्वास्थ्य कर्मी व ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाय ताकि समय पर सर्प दंश का सही उपचार हो सके और लोगों की जान बच सके. बैठक में अपर समाहर्ता मुर्शीद आलम, कृष्णमोहन प्रसाद, डीडीसी मिथिलेश कुमार, एसडीएम संजय कुमार निराला, एसजेड हसन समेत सभी प्रखंड के सीओ, बीडीओ एवं सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे. यह जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी महेश कुमार पासवान ने दी.
लाभुकों के खाते में करायें एसएमएस एलर्ट
डीएम ने निर्देश दिया कि प्रखंडवार समीक्षा कर सभी लाभुकों के खाते में एसएमएस एलर्ट की सुविधा के लिए बैंकों को अविलंब निर्देशित करें ताकि लाभुकों को राशि मिलने के बाद उन्हें सूचना भी मिल सके. डीएम ने कहा कि बाढ़ में जहां-जहां पानी आया है, उस मौजा का नक्शा भेज दिया गया है. जांच कर डीएओ मिलान कर कृषि क्षति की राशि लोगों को उपलब्ध करायें. वहीं गृह क्षति की भी जांच कर लाभुकों को मुआवजा दें.
मधेपुरा : राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने कार्यपालक पदाधिकारी नपं मुरलीगंज को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर 25 हजार रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया है. इस संबंध में अधिवक्ता सह रालोसपा जिलाध्यक्ष डा राजीव जोशी ने बताया कि 19 नवंबर 2013 को कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मुरलीगंज से सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम अंतर्गत सूचना की मांग की गयी थी. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बिहार अशोक कुमार सिन्हा के न्यायालय में वाद संख्या 113/50/13-14 में पांच सितंबर 2017 के सुनवाई के दौरान आदेश पारित करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अब तक आवेदक को सूचना नहीं देने का दोषी ठहराया. सूचना उपलब्ध कराने में जान बुझकर अकारण विलंब करने के लिए लो सू पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मुरलीगंज मधेपुरा पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250 रुपया प्रतिदिन की दर से 25 हजार रुपया का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है. इस आदेश की प्रति समाहर्ता मधेपुरा को दी गयी कि अर्थदंड की वसूली होने के उपरांत ही कार्यपालक पदाधिकारी को अगला वेतन का भुगतान करेंगे तथा कार्यपालक पदाधिकारी को भी निर्देशित किये है कि बगैर अर्थदंड की राशि जमा किये अगला वेतन प्राप्त नहीं करेंगे.