मधेपुरा : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिव चंद की अदालत में बुधवार को पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व पर्यवेक्षण टिप्पणी के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुरलीगंज में गत दिनों हुए उपद्रव एवं लाठीचार्ज के बाद गिरफ्तार हुए सभी 26 लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है. पुलिस की पर्यवेक्षण टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि 12 लोगों को संलिप्तता इस मामले में प्रतीत नहीं हो रही है. वहीं शेष 14 लोगों के विरुद्ध गंभीर श्रेणी के छह धाराओं को हटा लिया गया है.
गौरतलब है कि मुरलीगंज मामले में गिरफ्तार सभी 26 लोगों के जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष सोमवार को जमानत आवेदन दाखिल किया गया है. मंगलवार को इस आवेदन पर सुनवाई करने के दौरान न्यायालय द्वारा केस डायरी व पर्यवेक्षण टिप्पणी की मांग की गयी. पुलिस से इसे अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. पुन: जमानत आवेदन पर बुधवार को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी. न्यायालय के आदेश के बाद जमानत आवेदन दाखिल करने वाले वरीय अधिवक्ता जवाहर झा ने कहा कि पुलिस डायरी व पर्यवेक्षण टिप्पणी के बाद जमानत की राह आसान हो सकी.
पुलिस द्वारा भेजी डायरी एवं पर्यवेक्षण रिपोर्ट में छह धारा हटायी गयी : न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा भेजे गये केस डायरी व पर्यवेक्षण रिपोर्ट में जहां कुल गिरफ्तार 26 लोगों में से 12 लोगों की संलिप्तता नहीं पाने की बात कही गयी है. वहीं गिरफ्तार 14 लोगों पर से छह धारा हटायी गयी है. प्रीतम कुमार, नीतीश कुमार, दिलखुश कुमार, छोटू कुमार, गोपी उर्फ धीरज कुमार, गौरव कुमार, प्रशांत कुमार, प्रेम कुमार, किशन कुमार, भानु कुमार, अमरेश कुमार एवं रूपेश कुमार को पुलिस की पर्यवेक्षण रिपोर्ट में केस से मुक्त कर दिया गया है.
जबकि शेष 14 लोगों पर से गंभीर श्रेणी की धारा 342, 307, 332, 333, 295 व 295ए हटा दिया गया है. इन धाराओं के हटाने के बाद शेष बची नौ धाराएं सामान्य प्रकृति की है. यह धाराएं 147, 148, 149, 341, 323, 353, 283, 504 एवं 120बी में न्यायालय ने जमानत दिया है. न्यायालय द्वारा दस हजार प्रति एक का बंधपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
पांच नामजद पर जारी है अनुसंधान : पुलिस डायरी के अनुसार एफआइआर में नामजद, लेकिन अबतक बाहर रहे पांच लोगों के खिलाफ अनुसंधान व पर्यवेक्षण की आवश्यकता बतायी गयी है. इसमें मनीष कुमार, मुन्ना अग्रवाल, अरविंद मंडल उर्फ गुरुजी, विनोद वाफना एवं मुकेश कुमार सिंह शामिल है. इस बाबत पर्यवेक्षण टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य के आधार पर इन पांचों के मामले में निर्णय लिया जायेगा.
मुरलीगंज बाजार में बढ़ी चहल-पहल : मधेपुरा. मुरलीगंज बाजार नौवें दिन जमानत की सूचना मिलते ही खुल गया. दुकानदारों ने पहले ही साफ कर रखा था कि उनके बच्चों की जमानत के बाद स्वत: दुकान खोल देंगे. इस संबंध में मंगलवार को बंद दुकान के आगे बैठे दुकानदारों ने कहा था कि बुधवार को कोर्ट में निर्दोष के जमानत जमानत हो जाती है और पुलिस अपने जांच प्रतिवेदन में अजमानतीय धाराओं को हटाकर बच्चों को दोषमुक्त कर वापस भेजती है तो हम लोग स्वत: अपनी-अपनी दुकानें खोल देंगे. अन्यथा अनिश्चितकालीन बंदी चलता रहेगा. मुरलीगंज के व्यवसायियों ने इस बात को कायम रखते हुए जमानत की सूचना के साथ ही दिन के दो बजे से ही अपनी दुकान खोलनी शुरू कर दी.