नगर निकाय चुनाव. अभ्यर्थी के लिए लागू शर्त प्रस्तावक व समर्थक के लिए भी
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प्रस्तावक भी जमा करेंगे नो ड्यूज
नगर निकाय चुनाव. अभ्यर्थी के लिए लागू शर्त प्रस्तावक व समर्थक के लिए भी नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन निर्देशन पत्र जारी कर दिया गया है. नप चुनाव में सामान्य को एक हजार तो महिला सहित सभी आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है. दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने […]
नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन निर्देशन पत्र जारी कर दिया गया है. नप चुनाव में सामान्य को एक हजार तो महिला सहित सभी आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है. दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए उस वार्ड का ही प्रस्तावक व समर्थक मान्य होगा.
लखीसराय : नगरपालिका आम चुनाव 2017 को लेकर नामांकन निर्देशन पत्र जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी के लिए लागू शर्त में से अधिकांश प्रस्तावक व समर्थक पर भी लागू होता है. नगर परिषद से प्रस्तावक समर्थक को भी नो ड्यूज लेकर जमा करना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग से नामांकन के लिए मिले आवश्यक अनुदेश की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अंगद प्रसाद ने बताया कि नामांकन पत्र अभ्यर्थी को स्वयं जमा करना होगा,
जबकि दो सेट में जमा नामांकन पत्र सही पाये जाने पर एक भी वापस लेने पर दोनों वापस माना जायेगा. नामांकन के लिए प्रपत्र 12 के साथ नामांकन शुल्क के रुप में नाजिर रसीद/ ट्रेजरी चालान भी जमा करना होगा. नामांकन शुल्क जेनरल के लिए एक हजार तो महिला सहित सभी आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये देय है.
आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा. दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी स्वतंत्र है, लेकिन जिस वार्ड से चुनाव लड़ना है उस वार्ड का ही प्रस्तावक और समर्थक होना अनिवार्य है. एक वार्ड के किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक समर्थक पुन: उसी वार्ड के किसी अन्य अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता है. नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी के साथ समर्थक व प्रस्तावक को भी नगर परिषद द्वारा निर्गत नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करना होगा. किरायेदारों के लिए शपथ पत्र संलग्न करना होगा.
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