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ट्रेन पर नक्सली हमले का आरोपित रिहा

लखीसराय : 3419 अप भागलपुर-मुजफ्फरपुर इंटरसीटी पर वर्ष 2008 में हुए नक्सली हमले व लूटकांड के एक मामले में गुरुवार को सिविल कोर्ट लखीसराय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में बहस के दौरान साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया़ जिसमें से एक आरोपी पर अन्य मामले […]

लखीसराय : 3419 अप भागलपुर-मुजफ्फरपुर इंटरसीटी पर वर्ष 2008 में हुए नक्सली हमले व लूटकांड के एक मामले में गुरुवार को सिविल कोर्ट लखीसराय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में बहस के दौरान साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया़ जिसमें से एक आरोपी पर अन्य मामले में नामजद होने की वजह से जेल में ही रहना होगा, जबकि दूसरे आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया गया़

इस संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता धनंजय कुमार ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में उनके मुव्वकिल मुन्ना मुर्मु व रिगन मांझी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया़ जिसमें मुन्ना मुर्मु को रिहा करने का आदेश दिया गया है, जबकि रिगन मांझी को अन्य केस में अभियुक्त रहने की वजह से अभी जेल में ही रहना पड़ेगा़ उन्होंने बताया कि बहस के दौरान सहायक लोक अभियोजक गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह सरकार की ओर से पक्ष रख रहे थे़

वर्ष 2008 में 3419 अप भागलपुर-मुजफ्फरपुर इंटरसीटी में जमालपुर व किऊल रेलमार्ग के घोघी बरियारपुर हाल्ट के पास नक्सली वारदात व लूटकांड के दौरान जीआरपी के दो जवानों की हत्या कर दी गयी थी़ जिसके बाद रेल थाना जमालपुर कांड संख्या 37/08 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मुन्ना मुर्मु व रिगन मांझी को भी आरोपित बनाया गया था़ जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था़

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