लखीसराय : 3419 अप भागलपुर-मुजफ्फरपुर इंटरसीटी पर वर्ष 2008 में हुए नक्सली हमले व लूटकांड के एक मामले में गुरुवार को सिविल कोर्ट लखीसराय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में बहस के दौरान साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया़ जिसमें से एक आरोपी पर अन्य मामले में नामजद होने की वजह से जेल में ही रहना होगा, जबकि दूसरे आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया गया़
इस संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता धनंजय कुमार ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में उनके मुव्वकिल मुन्ना मुर्मु व रिगन मांझी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया़ जिसमें मुन्ना मुर्मु को रिहा करने का आदेश दिया गया है, जबकि रिगन मांझी को अन्य केस में अभियुक्त रहने की वजह से अभी जेल में ही रहना पड़ेगा़ उन्होंने बताया कि बहस के दौरान सहायक लोक अभियोजक गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह सरकार की ओर से पक्ष रख रहे थे़