हत्या के आरोप में एक को उम्र कैद की सजा व पांच हजार आर्थिक दंड

लखीसराय : शनिवार को व्यवहार न्यायलय के ऐडीजे पंचम केके अग्रवाल कोर्ट ने 302, 149 में गुपेश सिंह उर्फ गप्पु सिंह को आजीवन कारावास व पांच हजार का अर्थिक दंड की सजा सुनायी. लोक अभियोजक यदुनंदन सिंह ने बताया कि बड़हिया कांड संख्या 196 सेशन ट्रायल 159/98 मुद्दय रामाश्रय सिंह चेतन टोला घटना खुटहा दिनांक […]
लखीसराय : शनिवार को व्यवहार न्यायलय के ऐडीजे पंचम केके अग्रवाल कोर्ट ने 302, 149 में गुपेश सिंह उर्फ गप्पु सिंह को आजीवन कारावास व पांच हजार का अर्थिक दंड की सजा सुनायी. लोक अभियोजक यदुनंदन सिंह ने बताया कि बड़हिया कांड संख्या 196 सेशन ट्रायल 159/98 मुद्दय रामाश्रय सिंह चेतन टोला घटना खुटहा दिनांक 18 /06/96 को रामानुज सिंह बारह बजे दिन में ट्रैक्टर पर गेंहू बेचने के लिये लोड कर रहा था.
इतने में टुनटुन सिंह उसे बुलाने आया व ट्रैक्टर पर मत गेहूं लोड करो कहते हुए धमकी दी कि अगर लादोगे तो गोली मार देंगे. एक बजे दिन में अवधी सिंह, गुपेश सिंह आया व गोली चलाने लगा. घर का दरवाजा तोड़कर भाई रामानुज सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी. विचारण के बाद ऐडीजे पंचम केके अग्रवाल कोर्ट ने गुपेश सिंह को धरा 302, 149 में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनायी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुरेश प्रसाद उर्फ शशि बाबू, जितेंद्र कुमार, अभियोजक पक्ष से मो फारूख आलम ने बहस की.
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