लखीसराय : बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे केके अग्रवाल ने भादवि पार्ट टू की धारा में सुधीर सिंह, रामाशीष सिंह को सात साल व अरुण कुमार सिंह को वृद्ध देखते हुए पांच वर्ष की सजा सुनायी. लोक अभियोजक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि लखीसराय कांड संख्या 153/89 सेशन 136/58 में एडीजे केके अग्रवाल ने अभियुक्त सुधीर सिंह, रामाशीष सिंह व अरुण सिंह को सजा सुनायी है.
इन पर आरोप है कि छह बजे सूचक सरेश सिंह के चाचा हीरा सिंह, मधुसूदन सिंह व बबलू सिंह अपने घर की मरम्मती करा रहे थे. इसी बीच रामाशीष सिंह, सुधीर सिंह, अरुण सिंह वगैरह ने लाठी, फरसा व पिस्तौल के साथ मारपीट की. इसमें हीरा सिंह काफी जख्मी हो गये. उनकी पीएमसीएच में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी. इनके विरुद्ध भादवि धारा 304 पार्ट के तहत सजा सुनायी. लोक अभियोजक अपर लोक पक्ष की ओर से राम विलास शर्मा थे.