लखीसराय : जिला व्यवहार न्यायलय के एडीजे प्रथम कोर्ट के न्यायधीश संजय सिन्हा ने मंगलवार को दफा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में विचारण के बाद एक अभियुक्त को आजीवन करावास तथा सशस्त्र अधिनियम में तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक बच्चू प्रसाद ने बताया कि पुरानी अदावत को लेकर हलसी के बरूई गांव में नारायण यादव ने उपेन्द्र यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. जिसको लेकर हलसी थाना सूचक राजेंद्र यादव द्वारा कांड संख्या25/13 दर्ज कराया गया था जिसका सत्रवाद संख्या 711/13 है. घटना 17 मार्च 2013 रात्रि नौ बजे की है.
जब राजेन्द्र यादव अपने पुत्र उपेन्द्र कुमार के साथ अपने घर में खाना खा रहा थे. उसी समय गोली बारी चलने की अवाज सुनकर राजेंद्र यादव अपने घर की छत पर पहुंचे तो देखा की नारायण यादव रायफल के साथ खपड़ा पर चढ़कर गाली गलौज करते हुए उपेन्द्र यादव को गोली मार दी थी. जिससे उनकी मृत्यु हो गयी. गली में परमेश्वर यादव मंटु यादव कारी देवी थी, लेकिन न्यायधीश ने नारायण यादव पर विचारण कर दोषी पाते हुए उसे आजीवन करावास की सजा सुनायी और सशस्त्र अधिनियम के तहत तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनायी.