28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ट्रक हड़ताल टूटी, लेकिन परेशानी है बरकरार

शनिवार की रात से चक्का जाम को लिया था वापस श्रम मंत्री ने खनन मंत्री, परिवहन मंत्री के साथ वार्ता कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का दिया भरोसा 18 नवंबर की मध्यरात्रि से की गयी थी अनिश्चितकालीन हड़ताल लखीसराय : बिहार सरकार की लघु खनिज नियमावली 2017 के विरोध में बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन […]

शनिवार की रात से चक्का जाम को लिया था वापस

श्रम मंत्री ने खनन मंत्री, परिवहन मंत्री के साथ वार्ता कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का दिया भरोसा
18 नवंबर की मध्यरात्रि से की गयी थी अनिश्चितकालीन हड़ताल
लखीसराय : बिहार सरकार की लघु खनिज नियमावली 2017 के विरोध में बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा विगत 18 दिसंबर की मध्यरात्रि से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार की देर रात से स्थगित कर दी गयी है. रविवार की देर रात बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ लखीसराय स्थित जिला अतिथिगृह में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानू शेखर सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ वार्ता के बाद जहां श्रम मंत्री ने कहा कि ट्रक मालिकों, जनता एवं सरकार के हितों में सारे मामलों पर विचार किया जायेगा. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी बातों से उन्हें अवगत कराया है. वे इनकी बातों को खनन मंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे.
श्रममंत्री ने कहा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए. उसपर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया जायेगा. वहीं एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सिन्हा ने कहा कि श्रम मंत्री ने पहल करते हुए उनके साथ वार्ता की है तथा उनकी समस्याओं को सरकार के पास रखने का आश्वासन दिये जाने के बाद तत्काल अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया जाता है.
रविवार की देर रात हड़ताल समाप्त करने की घोषणा के बाद सोमवार को जिला अतिथि गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ट्रक ऑनर कोई माफिया नहीं है और न ही किसी माफियाओं के साथ संबंध है. ट्रक मालिक अपनी रोजी रोटी के लिए बैंकों से कर्ज लेकर ट्रक निकालते हैं और उसका परिचालन करते हैं. बालू-गिट्टी को लेकर उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां से बालू मिट्टी निकलता है और जो निकलवाते हैं वहां पर कार्रवाई की जरूरत है. ट्रक मालिक तो सिर्फ माल ढ़ोने का काम करते हैं. उनके खिलाफ इस तरह का कानून बनाना दुर्भावना से ग्रसित है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के लघु खनिज नियमावली 2017 के तहत पुलिस प्रशासन सभी को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह जब चाहे ट्रक को पकड़ सकता है. इस कानून के तहत एक साल से लेकर चार साल तक का जुर्माना का प्रावधान रख दिया गया है़ ट्रक मालिक अपनी मर्जी से कहीं भी कोई माल नहीं पहुंचा सकता है. हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है. ट्रक मालिकों की स्थिति एक बंधुआ मजदूरों से भी बदतर हो गयी है़ विगत छह महीने से सभी ट्रक मालिक इस कानून के आने से परेशान हैं. इस संबंध में सरकार के खनन विभाग, मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री से कई बार मांग किया कि इस कानून को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार के नहीं मानने के बाद वे लोग मामले को लेकर उच्च न्यायालय पटना गये, जहां से 27 नवंबर को हाईकोर्ट ने उक्त कानून पर रोक लगा दी. जिसके तुरंत बाद विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने एक नया नियम लगा दिया ट्रक में जीपीएस सिस्टम लगाने का. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी जहां भी स्टे को स्टे ही रहने दिया गया. जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुराने नियम से ही माल लोड होगा, लेकिन खनन विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक उनकी भी बात को नहीं मानते हुए अपना नियम चला रहे हैं. जिसकी वजह से मजबूर होकर ट्रक ऑनर को हड़ताल पर जाना पड़ा. उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री के पहल के बाद उनलोगों ने तत्काल अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है.
मंगलवार को श्रम मंत्री, खनन मंत्री एवं परिवहन मंत्री के साथ होगी वार्ता
ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मंगलवार को श्रममंत्री, परिवहन मंत्री एवं खनन मंत्री के साथ एसोसिएशन की वार्ता होगी जिसमें होने वाले निर्णय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जायेगा़ उन्होंने कहा कि आगे यदि सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो फिर आंदोलन करने पर विचार किया जायेगा और इस बार आंदोलन निर्णायक होगा़ इस बार जिला को घेरा गया था अगली बार पटना को घेरा जायेगा. मौके पर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रामनंदन प्रसाद सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भोला सिंह, मनीष कुमार, संजय कुमार, लखीसराय जिला के कार्यकारी अध्यक्ष मंटू नटराज, योगी सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें