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जानलेवा हमला के आरोपित को सुनायी पांच वर्ष की सजा

लखीसराय : जिला व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित त्वरित न्यायालय प्रथम देवेंद्र प्रसाद केसरी के न्यायालय ने शुक्रवार को जानलेवा प्रयास करने के अारोपित रंजीत सिंह को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा के अलावे धारा 341 मे एक […]

लखीसराय : जिला व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित त्वरित न्यायालय प्रथम देवेंद्र प्रसाद केसरी के न्यायालय ने शुक्रवार को जानलेवा प्रयास करने के अारोपित रंजीत सिंह को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.
साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा के अलावे धारा 341 मे एक माह की अतिरिक्त सजा सुनायी है. छह जनवरी 2004 को हुई इस घटना में उमाशंकर सिंह के पुत्र (उस समय 12 वर्षीय ) अरविंद कुमार को अारोपित रंजीत सिंह व इसके पिता ब्रह्मदेव सिंह विद्यालय के बाहर से बहला फुसला कर श्रृंगीऋषि जंगल ले गये थे. जहां मारपीट कर मरणासन्न अवस्था में छोड़ दिया था. जिसे आसपास के ग्रामीणों द्वारा सूर्यगढ़ा थाना पहुंचा दिया गया था. इस मामले में अारोपित रंजीत के पिता ब्रह्मदेव सिंह को दोष मुक्त किया गया है.

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