गरीबों व नि:शक्तों को नहीं होगी परेशानी

Published at :18 May 2017 5:38 AM (IST)
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गरीबों व नि:शक्तों को नहीं होगी परेशानी

पहल. स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एंड सोशल वेलफेयर का किया गठन : डीएम किशनगंज : महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों, निराश्रितों, निर्धनों व भिक्षुओं के मानवीय अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग ने स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम का गठन किया गया है़ इस संबंध […]

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पहल. स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एंड सोशल वेलफेयर का किया गठन : डीएम

किशनगंज : महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों, निराश्रितों, निर्धनों व भिक्षुओं के मानवीय अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग ने स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम का गठन किया गया है़ इस संबंध में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने बताया कि उपरोक्त वर्गों के लोग सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाया जा इसके लिए सक्षम समाज कल्याण विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन देने के साथ साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा श्रोतों से सहायता प्राप्त विकास योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन में मदद करेगा़
कौन कौन कार्यक्रम हो रहे है संचालित
समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वृद्घा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना एवं बुनियाद केंद्र संचालित किये जाते है़
वृद्धापेंशन योजना
इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के सभी महिला पुरुष को इस योजना के तहत पेंशन दिये जाने का प्रावधान है़ 60 से 79 वर्ष आयु में वृद्ध को 400 रूपये तथा 80 व उससे अधिक आयु के वृद्ध को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान है़
विधवा पेंशन योजना
इस योजना के तहत 18 या इससे अधिक आयु की विधवा जिसका पारिवारिक आय 60 हजार रूपये प्रतिवर्ष से कम हो वैसे विद्यालयों को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान है़ वहीं 80 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा को 500 रूपये पेंशन दिये जाने का प्रावधान है़
दिव्यांग पेंशन योजना
किसी भी आयु के ऐसे दिव्यांग जिसके पास 40 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो उन्हें 400 रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग को 500 रुपये पेंशन दिये जाने का प्रावधान है़ सभी पेंशन योजनाएं वित्तीय वर्ष 2016-17 से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा है़ इसके लिए सभी पेंशनधारियों का बैंक खाता एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है.
कहां से प्राप्त करें योजनाओं का लाभ : उपरोक्त सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिले के सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग या अपने प्रखंड के बीडीओ के पास आवेदन कर सकते है.
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