किशनगंज : नगर निकाय आम निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन व्यय संबंधी पंजी संधारित करने को लेकर वरीय कोषागार पदाधिकारी राजेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने प्रशिक्षण दिया़ शनिवार समाहरणालय सभागार में दो पालियों नगर परिषद क्षेत्र के 34 वार्ड के अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता को चुनाव के दौरान खर्च की जाने वाली राशि लेखा जोखा कैसे रखा जाये इसकी जानकारी दी गयी़ इस संबंध में जिला कोषागार पदाधिकारी
श्रीचंद्रवंशी ने बताया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 473(3 ) के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन में विहित सीमा के अधीन व्यय करना है तथा व्यय संबंधी पूरा लेखा जोखा विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी या व्यय लेखा कोषांग में दाखिल करना होगा़ निर्धारित समय में निर्वाचन व्यय का लेखा नहीं प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी
तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है़ व्यय पंजी की जांच हेतु अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को स्वयं उपस्थित होकर जांच हेतु प्रस्तुत करना होगात्ऱ नगर परिषद के लिए 20 हजार एवं नगर पंचायत के अभ्यर्थी के लिए 10 हजार रूपये की सीमा निर्धारित है़ अभ्यर्थी को प्रपत्र 2 में एक पंजी संधारित करना होगा़ जिसमें नामांकन के दिन से लकर मतगणना के दिन तक का प्रतिदिन का खर्च का ब्यौरा काल क्रमानुसार दर्ज करना होगा़ निर्वाचन प्रक्रिया
के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी अधिकृत किये गये कोई भी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक या अन्य नामांकित पदाधिकारी किसी भी समय मांग किये जाने पर अभ्यर्थी को व्यय पंजी एवं उससे संबंधित अभिलेख को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा़ अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अधीन वैसे अभ्यर्थी के विरूद्घ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है़ निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी को 30 दिनों के अंदर शपथ पत्र के साथ फाइनल एकाउंट का पंजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना वे अनिवार्य होगा़