किशनगंज : जिन क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्राम कचहरी आम निर्वाचन मतदान होना है. उस क्षेत्र में मतदान तिथि से एक दिन पहले संध्या पांच बजे से कोई भी मंत्री, सांसद, पार्षद व विधायक उस क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाकर मंत्री सांसद विधायक या पार्षद अपने प्रमाण का उपयोग करते हुए किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने का दबाव बना सकते हैं,
जिससे निर्वाचन की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता संदेह के घेरे में आ जाती. यदि कोई मंत्री सांसद पार्षद या विधायक का पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो जिसे केंद्र पर उनका नाम उस मतदान केंद्र पर जाकर वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन मतदान करने के तुरंत बाद उन्हें क्षेत्र छोड़ देना होगा.