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चायनीज पटाखा बेचने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई : डीएम

बिना अनुज्ञप्ति के पटाखे बेचनेवालों के विरुद्ध भी की जायेगी कार्रवाई किशनगंज : विदेशी व चायनीज पटाखों की खरीद व बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध है और कानूनन अपराध है. यदि कोई चोरी छिपे विदेशी चायनीज पटाखे खरीद बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी़ इसके साथ ही यदि कोई दुकानदार बिना अनुज्ञप्ति […]

बिना अनुज्ञप्ति के पटाखे बेचनेवालों के विरुद्ध भी की जायेगी कार्रवाई
किशनगंज : विदेशी व चायनीज पटाखों की खरीद व बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध है और कानूनन अपराध है. यदि कोई चोरी छिपे विदेशी चायनीज पटाखे खरीद बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी़ इसके साथ ही यदि कोई दुकानदार बिना अनुज्ञप्ति के पटाखे बेचता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी़
डीएम पंकज दीक्षित ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए कहा कि इक्सप्लोसिव नियम 2008 की धारा 84 के तहत 100 केजी तक पटाखा बेचने एवं रखने हेतु अधिकतम 30 दिनों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रपत्र एलई 5 में प्रदत्त की जायेगी़ अस्थायी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र एई 5 में एवं उसके साथ निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क 6 सौ रुपये जमा किये जाने का कोषागार चालान की मूल प्रति जिला सामान्य शाखा समाहरणालय किशनगंज में 3 अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक के बीच प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे तक जमा किया जाएगा़
सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर रखा जाना अनिवार्य है़ पटाखा बेचने वाले दुकानदार पटाखा के नजदीक किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट एवं बिजली के खुले तार का उपयोग नहीं करेंगे़ बिना अनुज्ञप्ति के चोरी छिपे विस्फोटक पदार्थ बेचने एवं रखने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों को चिह्नित कर विस्फोटक सामग्रियां जब्त करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी़ सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटाखा के दुकान में अग्निशमन यंत्र, बालू की बॉल्टी आदि अग्नि से बचाव के लिए लगाना अनिवार्य होगा़

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