कटिहारः बिहार राज्य कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दी है. इस स्कीम के तहत विद्युत बिल के एक मुश्त भुगतान पर ब्याज माफ किया जायेगा. शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ब्याज में छूट के अलग-अलग प्रतिशत तय किये हैं. उक्त लाभ वैसे उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिनका विद्युत कनेक्शन बकाया भुगतान नहीं होने की वजह से काट दिया गया है. राज्य कैबिनेट के इस फैसले से जिले के विद्युत उपभोक्ताओं में हर्ष व्याप्त है.
क्या है प्रावधान
विद्युत बिल विपत्र के एकमुश्त भुगतान पर शहरी विद्युत उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत ग्रामीण उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत, कृषि कार्य को 100 प्रतिशत तथा उद्योग वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ 31 मई 2014 तक उपभोक्ताओं को मिलेगी.
कहते हैं लोग
सेवानिवृत्ति शिक्षक शिवनारायण चौधरी ने कहा कि राज्य कैबिनेट का यह फैसला उपभोक्ताओं को राहत देगी. समाजसेवी संजीव कुमार गब्बर ने बताया कि विद्युत बिल का ब्याज माफ करने के लिए कई बार वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया है. यह फैसला सरकार का स्वागत योग्य है. वार्ड पार्षद बौआ दास ने बताया कि डीपीएस माफ करने से कई उपभोक्ताओं को राहत मिली है. वार्ड पार्षद रंजीत कुमार उर्फ मंटू पासवान ने कहा कि यह स्कीम पहले से लागू होने से इतना बकाया विभाग के पास नहीं होता. उपभोक्ता राजू पोद्दार ने बताया कि सरकार के इस फैसले से लोगों में हर्ष व्याप्त है. आपदा प्रबंधन के स्वयं सेवक प्रवीण केशरी ने बताया कि डीपीएस माफ करने से लोग हर्षित हैं. हैदर ने बताया कि यह फैसला सरकार का ऐतिहासिक फैसला है. सुबोध यादव ने कहा कि यह स्वागत योग्य है.
कहते हैं अभियंता
विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता रवींद्र कुमार ने बताया कि बिल विपत्र अभी विभाग द्वारा भेजा नहीं गया है. बिल विपत्र मिलने पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दिया जायेगा. 31 मई तक 2014 तक इस योजना का लाभ मिलेगा.