कटिहार : केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार सरकार के नगर विकास व आवास विभाग ने शहरी निकायों में पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण कार्य करने का निर्देश जारी किया है. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीना ने नगर निगम के आयुक्त को निर्देश जारी कर स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अपने निकाय के अंतर्गत पड़ने वाले सभी क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कर निश्चित रूप से 15 दिसंबर 2015 के पूर्व विभाग को भेज दें.
पथ विक्रेता (जीविका, संरक्षण और पथ विक्रम विनियमन) अधिनियम 2014 के लागू हो जाने के बाद इसके प्रावधानों के अनुसार शहरी निकायों के स्ट्रीट वेंडरों के बायोमैट्रिक सर्वेक्षण कर उसके विकास की ओर कार्य किया जाना है. इस अधिनियम के तहत नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकार की संरक्षा करने और उसके क्रिया-कलापों व उसके हितों को सुरक्षित रखना है. इस अधिनियम के तहत उसे बेदखली या पुन: स्थापन से संरक्षण कर सुरक्षित किया जाना है.
नगरीय पथ विक्रेताओं को इस अधिनियम के तहत विक्रय प्रमाण-पत्र भी जारी किया जायेगा. केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लागू किये जाने के बाद शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की सुरक्षा प्राथमिक रूप से सुरक्षित रहने की संभावना प्रबल हो गयी है. इस अधिनियम के तहत रेलवे के क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र एवं उसके नियंत्रण में रहने वाले क्षेत्र इस अधिनियम के तहत प्रभावी नहीं होंगे.