नया राशन कार्ड बनाने के लिए अब नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Dec 2017 4:29 AM

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आरटीपीएस के माध्यम से करें आवेदन कटिहार : खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन पात्र लोगों का अब तक राशन कार्ड नहीं बन सका है या जो योजना से वंचित हैं. ऐसे पात्र लाभुकों के लिए सरकार के निर्देश पर राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी. पात्र लोग आवश्यक दस्तावेज के साथ लोक सेवा […]

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आरटीपीएस के माध्यम से करें आवेदन

कटिहार : खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन पात्र लोगों का अब तक राशन कार्ड नहीं बन सका है या जो योजना से वंचित हैं. ऐसे पात्र लाभुकों के लिए सरकार के निर्देश पर राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी. पात्र लोग आवश्यक दस्तावेज के साथ लोक सेवा के अधिकार यानी आरटीपीएस में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं. राज्य सरकार के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा इस आशय से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. जिले के सभी आरटीपीएस कर्मी को निर्देश दिया गया है
कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड रद्द करने आदि को लेकर अगर आवेदन दिया जाता है तो उसे स्वीकृत करें. साथ ही यह भी कहा गया है कि आवेदन प्राप्त होने के बाद उसे अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेजा जायेगा. अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन की जांच करायेंगे. उसके बाद राशन कार्ड देने की प्रक्रिया होगी.
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद सुरक्षा योजना लागू की गयी है. जिसके तहत पात्र लाभुकों को दो रुपया किलो चावल व तीन रुपया किलो गेहूं की दर से प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न प्रत्येक माह देने का प्रावधान किया गया है. यह भी उल्लेखनीय है कि जिले में पात्र लाभुक बड़ी संख्या में योजना से वंचित है. ऐसे वंचित लोगों के लिए ही सरकार ने इस तरह की पहल की है, ताकि छूटे हुए लाभुकों को योजना से जोड़ा जा सके.
आरटीपीएस में करें आवेदन
खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लोग निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन लोक सेवा के अधिकार काउंटर पर आरटीपीएस के माध्यम से लिये जायेंगे. इसके लिए योग्य लोगों को शपथ पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आवश्यक कागजात के साथ जमा करना पड़ेगा. योजना के तहत पात्र लाभुक द्वारा दिये जाने वाले आवेदन आरटीपीएस में जमा होने के बाद उसे अनुमंडल पदाधिकारी के पास भेजा जायेगा. अनुमंडल पदाधिकारी आवेदन पत्रों की जांच के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजेंगे.
बीडीओ लाभुकों के आवेदन पत्रों की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट एसडीओ को सौंपेंगे. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एसडीओ द्वारा लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा. आरटीपीएस के माध्यम से राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड को रद्द करने, उसके शुद्धिकरण सहित कई तरह के आवेदन के लिए जाने को लेकर निर्देश जारी किया गया है.
लोगों की परेशानी होगी कम
खाद सुरक्षा योजना के तहत इसके दायरे में आने वाले लोगों को पांच किलो अनाज हर माह दिया जाता है. प्रत्येक लाभुक को तीन रुपया किलो चावल व दो रुपया किलो की दर से गेहूं मिलता है.
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं. हालांकि अभी भी काफी लोग इस योजना से वंचित हैं. ऐसे पात्र व्यक्ति आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, शपथ पत्र सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं. खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए लोगों को पहले चक्कर लगाना पड़ता था. अब इस तरह की सुविधा हो जाने से लोगों की परेशानी कम होगी. निर्धारित अवधि में सुरक्षा योजना से वंचित लोगों को योजना से जोड़ा जा सकेगा.
कहते हैं डीएसओ
लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन लेने का प्रावधान किया है. इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है. आरटीपीएस से आवेदन लेने का काम भी शुरू हो गया है. नये खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने, उसे रद्द करने या शुद्धीकरण सहित खाद्य सुरक्षा योजना का कई तरह का काम आरटीपीएस के माध्यम से होगा.
अभिनय भास्कर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
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