दहेज के लिए हत्या के आरोपित मां, बेटा व पिता को 10 वर्ष की सजा

Updated:
विज्ञापन

दहेज के लिए हत्या के आरोपित मां, बेटा व पिता को 10 वर्ष की सजा भभुआ (कैमूर). एडीजे प्रथम दूधनाथ सिंह की अदालत ने राधेश्याम सेठ, सदानंद सेठ व सरस्वती देवी को धारा 304बी 201/34 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम चार के तहत दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. […]

विज्ञापन

दहेज के लिए हत्या के आरोपित मां, बेटा व पिता को 10 वर्ष की सजा भभुआ (कैमूर). एडीजे प्रथम दूधनाथ सिंह की अदालत ने राधेश्याम सेठ, सदानंद सेठ व सरस्वती देवी को धारा 304बी 201/34 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम चार के तहत दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सभी आरोपितों को 304 बी में दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास व तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड, 201/34 में तीन वर्ष का कारावास व दहेज प्रतिषेध अधिनियम चार में दोषी पाये जाने पर छह-छह माह की सजा व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. गौरतलब है कि भभुआ थाना के ग्राम भदारी निवासी नंद किशोर सेठ ने अपनी बेटी कुसुम देवी की शादी भभुआ थाने के जिगनी गांव के सदानंद सेठ के बेटे राधेश्याम सेठ के साथ 25 अप्रैल, 2012 को हिंदू रीति-रिवाज से अपने गांव भदारी में की थी. उसी समय से सास, ससुर, ननद व उसका पति दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग करने लगे और नहीं देने पर उसको प्रताड़ित करते थे. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति राधेश्याम सेठ, ससुर सदानंद सेठ, ननद सुशीला कुमारी व कौशल्या कुमारी ने एक साजिश के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2013 को एक कमरे में कुसुम देवी को केरोसिन छिड़क कर जला हत्या कर दी थी. सूचक नंद किशोर सेठ ने भभुआ थाने में राधेश्यम सेठ, सदानंद सेठ, सास सरस्वती देवी, ननद सुशीला कुमारी व कौशल्या कुमारी पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. न्यायालय ने इस मामले में मृतका के पति राधेश्याम सेठ, ससुर सदानंद सेठ व सास सरस्वती देवी को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राकेश कुमार सिंह ने अपनी दलीलें पेश की.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन