Advertisement
एक वोटर, एक ही प्रत्याशी का प्रस्तावक
दो प्रत्याशियों का प्रस्तावक होने पर दूसरे प्रत्याशी का रद्द होगा नामांकन बीडीओ ने पंचायत चुनाव के बीएलओ व संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक कर पढ़ाया आचार संहिता का पाठ रामपुर(कैमूर) : प्रखंड सभागार में बीडीओ मनोज कुमार ने बीएलओ व पंचायत चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पाठ […]
दो प्रत्याशियों का प्रस्तावक होने पर दूसरे प्रत्याशी का रद्द होगा नामांकन
बीडीओ ने पंचायत चुनाव के बीएलओ व संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक कर पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
रामपुर(कैमूर) : प्रखंड सभागार में बीडीओ मनोज कुमार ने बीएलओ व पंचायत चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. बीएलओ विजय कुमार शुक्ला ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से कहा कि प्रस्तावक एक ही प्रत्याशी का होगा.
अगर, वह दो प्रत्याशियों का प्रस्तावक होता है, तो दूसरे प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जायेगा. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं. कोई भी मतदाता अगर किसी भी प्रत्याशी का प्रस्तावक बन गया, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है. प्रस्तावक बनने के बाद नाम वापसी नहीं होगी. नामांकन के समय सभी कागजात जामा करना अनिवार्य है.
नोट- 21 मार्च को ही चुनाव चिह्न का आवंटन किया जायेगा. नामांकन के लिए पांच काउंटर खोले जायेंगे, ताकि किसी को भी परेशानी न हो. नामांकन का समय 11 बजे से चार बजे तक निर्धारित किया गया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement