भभुआ (कोर्ट). तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार पांडेय ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 127/11 के अनुसंधान कर्ता विवेकानंद सिंह व डॉक्टर विष्णु कुमार सिंह को अदालत की तारीख पर उपस्थित नहीं होने को लेकर दोनों पर सम्मन जारी किया है. अदालत में चल रहे मामले में दोनों पदाधिकारियों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से विचारण में विलंब होने को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा की अगली तिथि 21 जनवरी 2015 को पर उपस्थित होने का आदेश दिया है. निर्धारित तिथि को आइओ व चिकित्सक अदालत में उपस्थित नहीं होंगे, तो उन पर गैर जमानती वारंट जारी किया जायेगा.गौ तस्करी व गौ हत्या पर रोक की मांगभभुआ(ग्रामीण). शनिवार को शहर स्थित महावीर मंदिर के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की जिला इकाई की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता विहिप के जिलाध्यक्ष रामप्यारे सिंह ने किया व संचालन संगठन मंत्री विनोद कुमार ने किया. बैठक में विहिप कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से 10 फरवरी को हिंदू सम्मेलन का निर्णय लिया. साथ ही विहिप कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी व गौ हत्या पर जिला प्रशासन से रोक लगाने की मांग की. अगर एक माह के अंदर जिला प्रशासन ने गौ तस्करी पर रोक नहीं लगायी, तो विहिप कार्यकर्ता सड़क पर आकर उतर कर आंदोलन करेंगे. इस मौके पर माधवार्चा, रामायन शास्त्री, दिनेश गुप्ता, अरविंद आर्य, मुकेश यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे.
आइओ व चिकित्सक पर सम्मन जारी
भभुआ (कोर्ट). तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार पांडेय ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 127/11 के अनुसंधान कर्ता विवेकानंद सिंह व डॉक्टर विष्णु कुमार सिंह को अदालत की तारीख पर उपस्थित नहीं होने को लेकर दोनों पर सम्मन जारी किया है. अदालत में चल रहे मामले में दोनों पदाधिकारियों के द्वारा साक्ष्य […]
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