जहानाबाद नगर : हत्या के मामले में आरोपित अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के एकरौंजा निवासी भोला पासवान को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने धारा 302 भादवि के तहत दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 31 मई निर्धारित की गयी है.
इस संबंध में एपीपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एकरौंजा निवासी सूचक सुनील कुमार ने करपी थाना कांड संख्या 52/2014 की प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि 23 मार्च, 2014 की सुबह छह बजे उसके पिता परमेश्वर ठाकुर शौच कर वापस अपने घर जा रहे थे, तभी गोविंद ठाकुर की परती जमीन के समीप अभियुक्त भोला पासवान ने उन्हें लाठी मार कर जख्मी कर दिया, जिनके बाद में मौत हो गयी.