जहानाबाद (नगर) : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार उपाध्याय ने दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में आरोपित पति रंधीर कुमार, ससुर राजू कुमार, गोतिनी रंजू देवी एवं जाउत शुभम कुमार को भादवि की धारा 498 ए में दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को धारा 04 दहेज निषेध अधिनियम के तहत भी दोषी पाते हुए छह माह का कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
इस संबंध में एपीओ दयानंद प्रसाद ने बताया कि सूचिका कंचन देवी ने अपने पति एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाया था कि उसकी शादी 30 नवंबर, 2008 को हुई थी. शादी के बाद उसे एक पुत्री हुई. उसके बाद से उसे पति एवं अन्य लोग दहेज के लिए तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगे. केराेसिन छिड़क कर जलाने का प्रयास किया गया. अंतत: जुलाई, 2013 को उसे घर से निकाल दिया गया. इसके बाद उसने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.