चुनाव. नगर पर्षद में 84 और नगर पंचायत में 27 बूथों पर होगा मतदान
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आदर्श आचार संहिता का कराएं पालन
चुनाव. नगर पर्षद में 84 और नगर पंचायत में 27 बूथों पर होगा मतदान जहानाबाद नगर : नगरपालिका आम चुनाव 2017 में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को लेकर बैठक हुई. जिला पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में आगामी चुनाव के लिए गठित कोषांगों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों […]
जहानाबाद नगर : नगरपालिका आम चुनाव 2017 में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को लेकर बैठक हुई. जिला पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में आगामी चुनाव के लिए गठित कोषांगों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को चुनाव के सफल संचालन के िलए कई निर्देश दिये गये. आगामी नप चुनाव में कुल 111 मतदान केंद्र बनाये गये हैं जिसमें नगर परिषद में 84 तथा नगर पंचायत मखदुमपुर में 27 मतदान केंद्र बने हैं. इन्हीं मतदान केंद्रों पर वोट डाले जायेंगे. जिला पदाधिकारी ने प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कार्मिक कोषांग को बताया कि वैसे कर्मी जिनके सगे-संबंधी चुनाव लड़ रहे हैं
की प्रतिनियुक्ति किसी भी स्थिति में उन स्थानों पर नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जाय. डीएम ने वाहन एवं सामग्री कोषांग के समीक्षा किया साथ ही आरओ को सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया. डीएम ने चलंत बूथ पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया. वहीं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को चुनाव के सफल आयोजन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो इसके लिए सभी पदाधिकारियों को मुस्तैद रहने की जरूरत है. उन्होंने निर्देश दिया कि नामांकन के लिए आये आवेदन को चेक लिस्ट से मिलान करें. बैठक में उपविकास आयुक्त रामरूप प्रसाद, अपर समाहर्ता रमेश कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी डा नवल किशोर चौधरी के अलावे सभी कोषांगों के पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपस्थित थे. इधर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से पालन कराने को लेकर निषेधाज्ञा आदेश दिया गया. नामांकन पत्र जमा करने के दौरान निर्वाची पदाधिकारी कक्ष के आसपास भीड़भाड़ न हो तथा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट संख्या से अधिक व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के साथ निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रवेश न करे तथा असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो इसे देखते हुए धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे अनुमंडल क्षेत्र में निषेघाज्ञा प्रख्यापित किया गया है जो नगरपालिका चुनाव तक लागू रहेगा. इसके तहत नामांकन की तिथियों को सभा-जुलूस या किसी प्रकार की भीड़ नामांकन स्थल के दो सौ मीटर के अंदर वर्जित रहेगा. किसी प्रकार की सभा-जुलूस,धरना-प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगा.
कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अगन्यास्त्र का प्रदर्शन नही करेगा.
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