जहानाबाद नगर : आर्म्स एक्ट के मुकदमा में आरोपित अभियुक्त विनोद राम ग्राम सलेमपुर थाना शकुराबाद को चतुर्थ एसीजेएम आरके रजक ने दोषी पाते हुये आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) ए के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 26 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को दह माह अतिरिक्त साधारन कारावास की सजा भुगतना होगा.
इस संबंध में एपीओ नकुल कुमार रजक ने बताया कि शकुराबाद थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने शकुराबाद थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि दिनांक 28 अगस्त 2000 को संध्या पहर बलात्कार के प्रयास के मुकदमा में आरोपित अभियुक्त विनोद राम की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर छापेमारी किया तो घर से वह फरार पाया गया. परंतु तलाशी के दौरान उसके घर से उसके बिछावन के नीचे से एक लोडेड देसी पिस्तौल एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुई थी. जिसका कोई कागजात अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कांड में न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.