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सेवा प्रदान करने में प्रदेश में अव्वल है जिला

17 लाख 22 हजार लोगों को प्रदान की गयी है सेवासेवा प्रदान करने में प्रदेश में अव्वल है जिलाफोटो- 07 जहानाबाद(नगर). आम-आवाम को समय पर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2011 को सरकार द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था. इस अधिनियम के लागू किये जाने के बाद से […]

17 लाख 22 हजार लोगों को प्रदान की गयी है सेवासेवा प्रदान करने में प्रदेश में अव्वल है जिलाफोटो- 07 जहानाबाद(नगर). आम-आवाम को समय पर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2011 को सरकार द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था. इस अधिनियम के लागू किये जाने के बाद से लोगों को सेवा प्रदान करने में काफी सहुलियत हुई. उन्हें वेवजह कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली तथा आरटीपीएस केन्द्र से उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर सेवा प्रदान होने लगी. लोक सेवाओं का अधिकार मिलने से आम लोगों को बिचौलियों से मुक्ति मिल गयी तथा उन्हें समय सीमा के अंदर पारदर्शिता के साथ सेवा प्रदान होने लगा. जिले में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का बखुबी निष्पादन किया जा रहा है. यह जिला सेवा प्रदान करने के मामले में अव्वल रहा है. यह हाल किसी एक माह का नहीं बल्कि वर्ष 2015 के सात महीनों में यह जिला प्रदेश में अव्वल रहा है. जिले में लोक सेवाओं का अधिकार का क्रि यांवयन की गति भी काफी बेहतर है. अबतक 17 लाख 22 हजार 150 लोगों को सेवा प्रदान किया गया है. सरकार ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम की सफलता को देखते हुये वर्ष 2013 में तत्काल सेवा भी शुरु किया है. जिसके तरह तीन प्रकार की सेवा 72 घंटा के अंदर प्रदान किया जाता है. जिले में संचालित है आरटीपीएस का 14 केन्द्र- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए जिले में 14 केन्द्र स्थापित है. इन केन्द्रों पर आम आवाम को समय सीमा के अंदर सेवा प्रदान किया जाता है. जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में आरटीपीएस केन्द्र का संचालन कराये जाने के साथ ही जिला पदाधिकारी कार्यालय, आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय आदि में भी आरटीपीएस केन्द्र का संचालन किया जा रहा है.प्रदान की जाती है 10 विभाग की 52 सेवायें- लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत 10 विभाग की 52 तरह की सेवायें प्रदान की जाती है. हालांकि सरकार द्वारा नगर परिषद का टैक्स वसूली की सेवा को आरटीपीएस से हटा दिया है. जिसके बाद अब 51 प्रकार की सेवायें समय सीमा के अंदर प्रदान किया जाता है.आवेदन को मिलता है तत्काल सेवा का लाभ- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अब आवेदकांे को तत्काल सेवा भी प्रदान किया जाता है इसके तहत तीन प्रकार की सेवाओं को तत्काल सेवा से जोड़ा गया है. जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदन प्रखंड स्तर से तत्काल सेवा का लाभ लेते है. इसके तहत 72 घंटा के अंदर सेवा प्रदान किया जाता है.जिले में 17 लाख 22 हजार 150 लोगों को मिली है सेवा- जिले में लोक सेवाओं क ा अधिकार अधिनियम के तहत अबतक 17 लाख 22 हजार 150 लोगों को सेवा प्रदान किया गया है. इसमें 14 लाख 96 हजार 508 सेवा जिला पदाधिकारी से संबंधित कार्यालय से, 50 हजार 805 पुलिस अधीक्षक से संबंधित कार्यालयों से तथा 1 लाख 74 हजार 887 अन्य कार्यालयों से संबंधित सेवा है जिले में 17 लाख 66 हजार 561 लोगों द्वारा सेवा के लिए आवेदन किया गया है. जिसमें 38 हजार 486 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है. जिले में दायर अपील की स्थिति- जिले में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत समय पर सेवा नहीं मिलने के बाद दायर अपील की संख्या 7 हजार 342 है. इसमें 6 हजार 74 अपील का निष्पादन कर दिया गया है. इस मामले में 31 पदाधिकारी एवं कर्मी को दंडित किया गया है. वहीं उनपर 3 लाख 82 हजार 750 रुपया दंड लगाया गया है. जिसमें 3 लाख 1 हजार रुपये दंड की वसूली भी कर ली गयी है. जिलास्तर के पदाधिकारियों द्वारा 549 कार्यालयों को निरीक्षण किया गया है. जबकि अनाधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ 562 कार्यालयों में छापेमारी की गयी है. वर्ष 2015 में सेवा प्रदान करने में जिले की स्थिति-महीना प्रदेश में जिले का स्थान आवेदनों की संख्या प्रदान की गयी सेवाजनवरी प्रथम 45448 40708फरवरी द्वितीय 34715 30462मार्च प्रथम 26005 23964अप्रैल 17वां 33479 28724मई प्रथम 26248 22833जुन 17वां 30857 26824जुलाई प्रथम 72036 63123अगस्त प्रथम 57026 50530सितम्बर 20वां 72340 63561अक्टूबर प्रथम 54147 52320नवंबर प्रथम 24205 21082

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