तीस दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं सूचना अरवल. समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार के तहत प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इसमें अधिकारीयों को कहा गया की तीस दिनों के अंदर आवेदकों को सूचना हर हाल में उपलब्ध कराया जाये ताकी आवेदन को राज्य सूचना जाने की नौबत नहीं आये. इनमें अनयमितता बरतने पर सरकार द्वारा पच्चीस हजार रुपये का आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है. सभी पदाधिकारियों को अंचल कार्यालय में लोक सूचना पदाधिकारी का बोर्ड सहित मोबाइल नं लिखने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि सूचना मांगने वाले आवेदकों के साथ विनम्रता का व्यवहार आपका फर्ज बनता है. कोई भी आवेदक को बीएसएनएल के लैंड लाइन से दूरभाष संख्या 155311 पर कॉल करने की सुविधा के बारे में जानकारी दी गयी . बैठक में बीपीआरओ, सभी बीडीओ एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
तीस दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं सूचना
तीस दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं सूचना अरवल. समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार के तहत प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इसमें अधिकारीयों को कहा गया की तीस दिनों के अंदर आवेदकों को सूचना हर हाल में उपलब्ध कराया जाये ताकी आवेदन को राज्य सूचना जाने की नौबत नहीं […]
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