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एक को दस वर्षो व तीन को पांच वर्षो की सजा
जहानाबाद : कल्पा ओपी के शिवा विगहा निवासी विजय यादव को देशी पिस्तौल से गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर देने के आरोपित जयलाल यादव, प्रमोद यादव, उदय यादव एवं वकील यादव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचानन शर्मा ने भादवि की धारा 307/34 एवं 452 के तहत दोषी करार दिया. न्यायाधीश ने […]
जहानाबाद : कल्पा ओपी के शिवा विगहा निवासी विजय यादव को देशी पिस्तौल से गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर देने के आरोपित जयलाल यादव, प्रमोद यादव, उदय यादव एवं वकील यादव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचानन शर्मा ने भादवि की धारा 307/34 एवं 452 के तहत दोषी करार दिया.
न्यायाधीश ने अभियुक्त जयलाल यादव को सूचक को गोली मारने के आरोप में दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. वहीं, अन्य अभियुक्त प्रमोद यादव, उदय यादव एवं वकील यादव को पांच वर्ष कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की सारी राशि सूचक व जख्मी को दिया जायेगा.
लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सूचक विजय यादव के बयान पर जहानाबाद थाना कांड संख्या 88/2006 दर्ज किया गया था, जिसमें सूचक ने कहा था कि सभी अभियुक्त 27 अप्रैल, 2006 को उसकी हत्या करने की नीयत से पूरी तैयारी के साथ उसके घर में घुस कर देशी पिस्तौल से उसकी छाती एवं गरदन में गोली मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था.
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