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चुनाव के तीन साल बाद रेखा देवी की जीत

जहानाबाद : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सब जज चतुर्थ अनिल कुमार मिश्र ने जिला पर्षद चुनाव के तीन साल बाद सोमवार को फैसला सुनाया. न्यायालय ने जिला पार्षद बैजनाथ यादव की सदस्यता रद्द करते हुए रेखा देवी को निर्वाचित घोषित किया. उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर रेखा देवी […]

जहानाबाद : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सब जज चतुर्थ अनिल कुमार मिश्र ने जिला पर्षद चुनाव के तीन साल बाद सोमवार को फैसला सुनाया. न्यायालय ने जिला पार्षद बैजनाथ यादव की सदस्यता रद्द करते हुए रेखा देवी को निर्वाचित घोषित किया.
उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर रेखा देवी को शपथ दिला कर न्यायालय को सूचना दें. साथ ही आवेदक को चुनाव लड़ने के दौरान हुए खर्च के भुगतान का भी निर्देश दिया.
बताते चलें कि रेखा देवी 2011 के पंचायत चुनाव की मतगणना में तीसरे नंबर पर थी. उन्होंने मतगणना में हुई अनियमितता की शिकायत करते हुए चुनाव वाद न्यायालय में परिवाद दायर किया था. इस पर कोर्ट ने आवेदक के आरोपों को सही करार देते हुए पुनर्मतगणना का आदेश दिया था.
इसके विरुद्ध पार्षद बैजनाथ यादव ने हाइकोर्ट में अपील दायर की. इसको हाइकोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था. अपील खारिज होने के पश्चात सब जज चतुर्थ अनिल कुमार मिश्र के आदेश पर पुनर्मतगणना करायी गयी, जिसमें रेखा देवी को बैजनाथ यादव से 19 वोट ज्यादा प्राप्त हुए. इसके बाद न्यायालय ने परिणाम घोषित करते हुए रेखा देवी को विजयी घोषित किया और बैजनाथ यादव की सदस्यता रद्द कर दी.

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