जहानाबाद नगर : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में सत्र न्यायाधीश राम विनोद सिंह ने पत्नी की हत्या में आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित पति अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गांव निवासी पुनदेव यादव उर्फ बम यादव है जिसे भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. वहीं साक्ष्य छुपाने के आरोप में भी भादवि की धारा 201 के तहत तीन वर्ष सरम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.
अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस संबंध में एपीपी देवनंदन प्रसाद सिंह ने बताया कि सूचक बैजू गोप ने कुर्था थाना कांड संख्या 152/2008 दर्ज कराया था, जिसमें उल्लेख किया था कि वर्ष 2008 में उसकी पुत्री उषा देवी की हत्या गला दबाकर उसके पति पुनदेव यादव ने कर दिया और अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उसके शव को गायब कर दिया है.