बहनोई की हत्या में साले को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Apr 2018 4:37 AM
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साला अंचल मांझी ने दिया घटना को अंजाम जहानाबाद नगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 रामाकांत यादव ने लूटन मांझी की हत्या में अभियुक्त किंजर के भुई टोली निवासी अंचल मांझी को भादवि की धारा 302/120 बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अतिरिक्त न्यायाधीश ने अभियुक्त को साक्ष्य […]
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साला अंचल मांझी ने दिया घटना को अंजाम
जहानाबाद नगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 रामाकांत यादव ने लूटन मांझी की हत्या में अभियुक्त किंजर के भुई टोली निवासी अंचल मांझी को भादवि की धारा 302/120 बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
इसके अतिरिक्त न्यायाधीश ने अभियुक्त को साक्ष्य छुपाने का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 201/120 बी के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास सहित 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
इस बात की जानकारी देते हुए एपीपी साधना शर्मा ने बताया कि सूचक नरेश मांझी ने किंजर थाना में मामला दर्ज कराया था कि उसका बेटा लूटन मांझी अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में साला अंचल मांझी के घर में रहता था. चार अक्तूबर 2014 को उसे सूचना मिली कि उसके पुत्र लूटन मांझी को उसका साला अंचल मांझी ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर बुरी तरह मारपीट कर हत्या कर दी है. दूसरे दिन लूटन मांझी का शव पुनपुन नदी से बोरा में डाला हुआ मिला था.
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