घाटों पर होगी पुलिस की चौकसी, बनेगा चेकपोस्ट
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आज से खुलेंगे घाट, मिलेगा बालू
घाटों पर होगी पुलिस की चौकसी, बनेगा चेकपोस्ट जहानाबाद नगर : जिले में पुराने नियमों के तहत ही गुरुवार से बालू की आपूर्ति होने लगेगी. बालू घाट खोल दिये जायेंगे जहां से जरूरतमंदों को पुराने नियमों के तहत आसानी से बालू उपलब्ध होने लगेगा. जब तक कि बालू के खुदरा व्यापार से संबंधित कोई अंतिम […]
जहानाबाद नगर : जिले में पुराने नियमों के तहत ही गुरुवार से बालू की आपूर्ति होने लगेगी. बालू घाट खोल दिये जायेंगे जहां से जरूरतमंदों को पुराने नियमों के तहत आसानी से बालू उपलब्ध होने लगेगा. जब तक कि बालू के खुदरा व्यापार से संबंधित कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक पुरानी प्रक्रिया से ही बालू की बिक्री होगी. बालू के लिए जरूरतमंदों को घाट पर जाना होगा जहां ई-चालान कटवाने के बाद ही उन्हें जीपीएस तथा ई-लॉक लगे वाहन से बालू की आपूर्ति की जायेगी. वर्तमान समय में जिनके नाम से बालू घाट एलॉट है वही ई-चालान देंगे. ई-चालान रहने पर ही बालू लदे वाहन गंतव्य स्थल तक बालू की आपूर्ति करने जायेंगे.
वर्तमान समय में बालू के खुदरा व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा लॉटरी के माध्यम से अनुज्ञप्ति दिया गया था, लेकिन नये नियमों पर उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगा दिये जाने के बाद पुरानी प्रक्रिया के तहत ही बालू की बिक्री होगी. हालांकि नये नियमों के तहत खुदरा व्यापार के लिए जिन लोगों को अनुज्ञप्ति मिली है वह बालू बेचने के गुर सीख रहे हैं. वैसे सभी खुदरा व्यापार करने वाले लोगों को पटना में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. वहीं जिलास्तर पर मिलर कॉरपोरेशन भी सक्रिय है. कॉरपोरेशन अपना कार्यालय खोल चुका है
तथा उसके अधिकारी व कर्मी भी अपने कार्य में जुटे हुए हैं. हालांकि उच्च न्यायालय से नयी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिये जाने के बाद उनके कार्यों में थोड़ी शिथिलता आयी है.
पटना को किया जायेगा बालू की आपूर्ति:जिले में बालू के भंडार को देखते हुए पटना से भी बड़े पैमाने पर बालू की डिमांड होती है. सरकार द्वारा भी बालू की आपूर्ति कराने का निर्देश मिला है. इसे देखते हुए विभाग द्वारा पटना को बालू आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है. पटना से आने वाले वाहनों को बालू तो मिलेगा, लेकिन उनके साथ पुलिस बल भी भेजा जायेगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बालू का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है. पटना से आने वाले वैसे वाहनों को भी बालू मिलेगा जो संबंधित कंपनियों से रजिस्टर्ड होंगे तथा जिन पर जीपीएस नहीं लगा होगा, लेकिन बालू लेकर जाते समय उनके साथ पुलिस बल के जवान जायेंगे, ताकि बालू संबंधित कंपनी तक पहुंच सके.
पुराने नियमों से ही मिलेगा
जब तक बालू बिक्री से संबंधित अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक पुरानी प्रक्रिया से ही बालू की बिक्री होगी. हालांकि बालू की आपूर्ति में लगे वाहनों में जीपीएस तथा ई-लॉक जरूरी होगा. ई-चालान के आधार पर ही वह बालू ले जा सकेंगे.
मधुसूदन चतुर्वेदी, जिला खनन पदाधिकारी
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