शराब पीने पर पहली बार नये उत्पाद अधिनियम 37 (बी) के तहत मिली सजा
दोनों आरोपितों पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाये गये
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अब जेल में पांच साल चक्की पीसेंगे शराब पीनेवाले दोनों भाई
शराब पीने पर पहली बार नये उत्पाद अधिनियम 37 (बी) के तहत मिली सजादोनों आरोपितों पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाये गये जहानाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी ने प्रदेश में पहली बार नये उत्पाद अधिनियम की धारा 37 (बी) के तहत सजा सुनायी है. […]
जहानाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी ने प्रदेश में पहली बार नये उत्पाद अधिनियम की धारा 37 (बी) के तहत सजा सुनायी है. शहरी क्षेत्र के पूर्वी उंटा मुहल्ला निवासी दो सगे भाइयों पेंटर मांझी व मस्तान मांझी को शराब पीने के आरोप में दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम करावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास में रहना होगा.
इस संबंध में उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजन संजय कुमार ने बताया कि इन दोनों अभियुक्त सगे भाइयों के विरुद्ध उत्पाद आरक्षी निरीक्षक राजीव रंजन ने दो अलग-अलग मुकदमा जहानाबाद उत्पाद कांड संख्या 654/2017 व 655/2017 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक का कहना था कि 29 मई 2017 को 04 बजे संध्या पूर्वी उंटा माले ऑफिस के पास शराब पीकर नशे की हालत पेंटर मांझी व मस्तान मांझी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.
दोनों की जांच करने पर दोनों के शरीर में अल्कोहल की मात्रा पायी गयी थी. विशेष पीपी ने बताया कि संभवत: बिहार राज्य में नया उत्पाद कानून आने के बाद यह पहला फैसला आया है, जिसमें अभियुक्त को दोषी पाया गया है.
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